न्यायालय द्वारा हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

(आरोपी रहेगा सलाखों के पीछे)

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विदिषा। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जे.एस. तोमर ने बताया कि, दिनांक 13.09.2024 को माननीय न्यायालय विषेष न्यायाधीष (एस.सी/एस.टी. एक्ट) श्रीमान् जी.सी. शर्मा जिला विदिषा ने थाना-कुरवाई विदिषा के अपराध क्रमांक 138/2022 प्रकरण क्रमांक 121/2022 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त कल्लू प्रजापति आयु-45 वर्ष हाल निवासी-लायरा आरक्षी केन्द्र कुरवाई जिला विदिषा को हत्या करने के अपराध में अंतर्गत भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक विदिषा जे.एस.तोमर द्वारा की गई। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन एसडीओपी कुरवाई श्री ललित सिंह डागुर एवं उपनिरीक्षक दिनेष कोठारी द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 29.04.2022 को मृतिका के पुत्र परमानंद अहिरवार द्वारा थाना कुरवाई में इस आषय की सूचना दी कि, वे तीन भाई हैं एवं तीनों अलग-अलग इंद्रा कॉलोनी में रहते है। उसकी मां दो-तीन मकान छोड़कर उसी कॉलोनी में अभियुक्त कल्लू प्रजापति के साथ रहती थी। अभियुक्त कल्लू प्रजापति एवं मृतिका पति-पत्नी के रूप में रहते थे। वह सुबह 5ः00 बजे ट्रेक्टर लेकर प्लाऊ करने गया था, दोपहर करीब 12ः00 बजे जब लौटकर घर आया तो गांव के एक व्यक्ति ने उसे बताया कि उसकी मां (मृतिका) घर में पड़ी है एवं घर के दरवाजे खुले है। परमानंद अहिरवार ने घबराकर जाकर देखा तो उसकी मां (मृतिका) के हाथ व मंुह से खून निकला हुआ था और वह मर चुकी थी। फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर थाना कुरवाई में मर्ग क्रमांक 37/2022 कायम किया गया। पुलिस द्वारा जांच के दौरान मृतिका के पुत्र परमानंद अहिरवार एवं अन्य साक्षीगण के कथन लेने पर पाया गया कि मृतिका ऊषाबाई अहिरवार पिछले करीब 15 वर्षो से अपने पति को छोड़कर अभियुक्त कल्लू प्रजापति के साथ रह रही थी। अभियुक्त अक्सर शराब पीकर ऊषाबाई अहिरवार (मृतिका) के साथ मारपीट करता था। दिनांक 28.04.2022 को रात करीब 9ः00 बजे अभियुक्त शराब पीकर मृतिका के साथ झगड़ा किया और मारपीट की। साक्षी की सूचना पर मृतिका का पुत्र परमानंद अहिरवार मृतिका के घर गया तो उसने अपनी मां को कमरे में जमीन पर मृत हालत में पड़ा हुआ पाया। उसके कान और मुंह से खून निकला हुआ था, उसके चेहरे पर दाहिनी आंख के पास चोट एवं सूजन के निषान थे। मर्ग जांच के दौरान मृतिका की पी0एम0 रिपोर्ट में चिकित्सक के द्वारा मृतिका की मृत्यु होमीसाईडल केस एण्ड कॉज आफ डेथ ऐसफैसिया बाय स्ट्रेंग्यूलेषन होना लेख किया गया। उक्त जानकारी के आधार पर अभियुक्त कल्लू प्रजापति के विरूद्ध थाना कुरवाई में धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। विशेष लोक अभियोजक जे.एस.तोमर के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

(जे.एस.तोमर)
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला विदिषा

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