डिंडोरी जिले में मध्य प्रदेश नदिया मध्य उद्योग अधिनियम

सतीश कुमार यादव की रिपोर्ट
शुक्रवार की कार्यवाही में हुई 15 कि.ग्रा. मछली जप्त
डिंडौरी : 19 जुलाई 2024
मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्योखेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य परिवहन आदि प्रतिबंधित है। उक्त आदेश के परिपालन में 19 जुलाई 2024 को आर.के चंदेल प्रभारी सहायक संचालक मत्स्योद्योग डिण्डौरी के नेतृत्व में बी. के. सिरसाम मत्स्य निरीक्षक उडनदस्ता दल प्रभारी, एच.सी. विश्वकर्मा मत्स्य निरीक्षक, विशाल शरणागत मत्स्य निरीक्षक, जय प्रकाश धुर्वे सहा. ग्रेड तीन एवं दशरथ प्रसाद वरकडे चौकीदार आदि दल ने ग्राम खरगहना के मछली बाजार से 15 कि.ग्रा. मछली राशि 700 रूपए जप्त की गई। जिसकी नीलामी कर राशि 700/- रूपए शासन के खातें में जमा किया गया।