नाबालिग के अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को 06 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना।

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न्यायालयः- एकादशम् अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, द्वारा आरोपी सुग्रीव धाकड पुत्र राकेश धाकड आयु 23 वर्ष निवासी अयोध्यापुरी थाना गिरवाई जिला ग्वालियर म.प्र को धारा-13 सहपठित धारा 14 पाॅक्सो अधिनियम 2012 के अधीन 6 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- रू का अर्थदण्ड, धारा 67ख आईटी अधिनियम के अधीन 4 वर्ष का कठोर कारावास व 25000/- रू अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादसं के अधीन एक वर्ष का कठोर कारावास व 1000/- रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आशीष कुमार राठौर एवं एडीपीओ श्रीमती नैन्सी गोयल ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया है कि अभियोक्त्री अपनी माता के नाम पर पंजीकृत मोबाईल…………..पर व्हाट्सअप चलाती थी। जुलाई 2021 में उसके व्हाट्सअप नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति के व्हाट््सअप नंबर से उसके फोटो का गलत उपायेग करके उसके फोटो से अश्लील फोटो व न्यूड वीडियो बनाकर उसके मोबाईल पर भेजे गए। डर के कारण उसने अपना व्हाट्सअप नंबर……….. डिलीट कर दिया। दिनांक 03.10.2021 को उसकी चाची बडे पापा के व्हाट्सअप नंबर………. पर अज्ञात व्हाट्सअप नंबर………… से अश्लील फोटो व वीडियो भेजे गए। पूर्व में अभियोक्त्री के व्हाट्सअप नंबर………. पर व्हाट्सअपर नंबर……….. से उसकी चैट से हुई चैट के अश्लील फोटो व न्यूड वीडियो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजा गया था। अभियोक्त्री के आवेदन से उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना क्राईम ब्रांच में अपराध क्रमांक 86/21 अंतर्गत धारा 67ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के अधीन पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत पाया गया कि अभियोक्त्री के व्हाट्अप पर मोबाईल फोन के माध्यम से भेजे जाने वाले नंबरों की डिटेल प्राप्त करने पर मोबाईल नंबर…………सुग्रीव धाकड के नाम से पंजीकृत होना पाया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। संपूर्ण विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।

अशीष कुमार राठौर
एडीपीओ
जिला ग्वालियर म0प्र0

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