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बेसबाल के डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू जुर्माने से दण्डित किया

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न्यायालय सुश्री सपना कनोडिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण धर्मेन्द्र उपाध्याय, पुन्नुलाल, दिनेश उर्फ विजय कोरी, रवि चक्रवर्ती को थाना रांझी के अपराध क्रं. 177/2012 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 3206452/2012 अंतर्गत धारा 325/34 भादवि के तहत सभी आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

घटना इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना रांझी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 11.10.2011 को समय शाम 07ः00 बजे, धर्मेन्द्र उपाध्याय, दिनेश कोरी अन्य साथियों के साथ आकाश काछी को घर से बुलाकर ले गये व गंदी-गंदी गालियां देते हुए उसके साथ बेसबाल के डण्डे से मारपीट की गई। उक्त के आधार पर थाना रांझी के अपराध क्रमांक 177/2012 अंतर्गत धारा 294, 325/34 भादवि के अंतर्गत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया, जिसकी विवेचना श्री अमर सिंह द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जयवीर सिंह यादव द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री जयवीर सिंह यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय सुश्री एक्स धर्मेन्द्र उपाध्याय, पुन्नुलाल, दिनेश उर्फ विजय कोरी, रवि चक्रवर्ती को थाना रांझी के अपराध क्रं. 177/2012 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 3206452/2012 अंतर्गत धारा 325/34 भादवि के तहत सभी आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर

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