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मारपीट की करने वालों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2200/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई

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न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भितरवार द्वारा जयदेव पुत्र सुल्तानपुरी गोस्वामी उम्र 35 साल एवं रामू पुत्र सुल्तानपुरी गोस्वामी उम्र 30 साल निवासीगण ग्राम बन्हेरी, थाना भितरवार जिला ग्वालियर को दोषी पाते हुए 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1100-1100 रूपये अर्थदण्डस से दण्डित किये जाने की सजा सुनाई ।
घटना की जानकारी देते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विक्रांत सिंह गौर ने बताया कि दिनांक 03.03.2018 को शाम के 5:00 बजे फरियादी कैलाश अपने घर के बाहर बैठा था, तभी आरोपीगण पूर्व रंजिश पर से छत पर कंडे रखने की बात से दोनों आकर उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे फरियादी द्वारा गालियां देने से मना करने पर आरोपी जयदेव ने उसे लाठी मारी, जो उसके हाथ में लगी। फरियादी के लड़के अवधेश गोस्वामी को आरोपी रामू ने उसको लाठी मारी, जो उसके बाएं हाथ के अंगूठे व कमर में लगी। फरियादी को बचाने जब उसकी पत्नी आशा बाई आई, तो दोनो आरोपीगण ने उसकी लात-घूसाें से मारपीट की व आरोपीगण ने गुम्माा फेंक कर मारा जो मुकेश पचौरी की भैंस में लगा इससे चोटें आई और फरियादी की हीरो होंडा मोटरसाइकिल की टंकी में टूट-फूट हुई। घटना मुकेश पचौरी और बृजेंद्र पचौरी ने देखी और उन्हें बचाया तथा आरोपीगण ने धमकी दी कि उन्हें छत पर कंडे फेंकने से मना किया तो जान से खत्म कर देंगे। पुलिस ने उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना भितरवार ने आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
जिसका विचारण न्यायालय जेएमएफसी भितरवार द्वारा किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन अधिकारी श्री विक्रान्त सिंह गौर के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपीगण को धारा 325, 323, 34 भादवि के तहत दोषी पाते हुए धारा 325 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 323 भादवि में 6 माह का कारावास तथा कुल 2200 /- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की सजा सुनाई।
उक्त प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी श्री विक्रान्त सिंह गौर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तह. भितरवार द्वारा की गई।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
तह. भितरवार जिला ग्वा्लियर म.प्र.

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