नाबालिग के साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनायी 10 वर्ष कारावास की सजा

0 551

 

विदिषा। न्यायालय श्री जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष, पॉक्सों जिला विदिषा द्वारा नाबालिग के साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी थाना-विदिषा देहात जिला विदिषा को धारा 376(2)(एन) में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती प्रतिभा गौतम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजन अधिकारी विदिषा द्वारा की गई एवं उक्त प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस.तोमर द्वारा समय-समय पर मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, अभियोक्त्री द्वारा थाना देहात जिला विदिषा में लिखित षिकायती आवेदन दिया था कि, उसके घर मंे आरोपी किराए से कमरा लेकर अपनी बीबी और बच्चों के साथ करीब 02 साल से रह रहा है। एक दिन रात को 11ः00 बजे घर पर जब सब सो गए और आरोपी के बीबी ओर बच्चे मायके गए हुए थे, आरोपी ने अभियोक्त्री को अपने कमरे में बुलाया और जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। दषहरे की रात में आरोपी ने अभियोक्त्री को दोबारा अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। अभियोक्त्री ने डर कर यह बात घर पर किसी को भी नहीं बताई। अभियोक्त्री की तबीयत खराब रहने लगी तो अभियोक्त्री की मौसी उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने उसका ईलाज किया और बताया कि वह प्रेग्नेंट है। अभियोक्त्री ने रास्ते में मौसी को आरोपी के बारे मंे बताया और घर आकर मम्मी-पापा को भी पूरी बात बताई थी। उक्त आवेदन पर से पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गयी। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। उक्त प्रकरण में विवेचना, अनुसंधान अधिकारी ए.एस.आई स्मिता जैसवार द्वारा की गई।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0

Web TV

अगली ख़बर

Leave a comment