नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

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विदिशा। माननीय न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/विषेष न्यायाधीष (पॉक्सो) विदिशा द्वारा अव्यस्क अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर भगा कर ले जाने एवं उसके साथ गलत कार्य कारित करने वाले आरोपी अंतर्गत थाना- करारिया चौराहा जिला विदिशा की जमानत याचिका खारिज की गई। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान समय में महिलाओ एवं बालकों के प्रति बढ़ते हुए यौन अपराधो को देखते हुए जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही हुआ।

(श्रीमती सपना दुबे)
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0

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