जानलेवा हमले के मामले में दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल की सजा

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मुबारक अली संवाददाता

शाहजहांपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 

मामला थाना कांट क्षेत्र का है। 28 जून 2021 को सीता देवी पत्नी दयाराम निवासी पट्टी पूर्वी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पुरानी रंजिश के चलते रामसिंह और कल्लू पुत्र रतनलाल ने उनके पति पर लाठी-डंडों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

 

मामले में थाना कांट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के दौरान जुटाए गए भौतिक, मौखिक और चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पुलिस मॉनीटरिंग सेल, थाना कांट पुलिस और अभियोजन विभाग ने मामले की प्रभावी पैरवी करते हुए सात गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश कराया।

 

पैरवी के परिणामस्वरूप एडीजे-04 शाहजहांपुर की अदालत ने रामसिंह और कल्लू उर्फ कल्लू सिंह को धारा 307/34 भादवि के तहत दोषी ठहराते हुए दोनों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

 

पुलिस अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाने के लिए पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी लगातार जारी है।

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