प्रेम प्रसंग में पति की हत्या: पत्नी, प्रेमी और साथी को आजीवन कारावास

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इंदौर | प्राइड इंडिया न्यूज़

इंदौर की नवम अपर सत्र न्यायालय ने प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या के चर्चित मामले में पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने दो आरोपियों को हत्या, साजिश और साक्ष्य मिटाने के अपराध में तथा पत्नी को हत्या की साजिश में शामिल होने पर आजीवन कारावास से दंडित किया है।

जिला अभियोजन संचालनालय इंदौर के अनुसार, माननीय नवम अपर सत्र न्यायाधीश श्री विवेक कुमार चंदेल ने थाना चंदन नगर के सत्र प्रकरण क्रमांक 611/2023 में 30 जुलाई 2026 को फैसला सुनाया।

न्यायालय ने आरोपी सद्दाम हुसैन और शाकिर खान को धारा 302 सहपठित 120-बी तथा धारा 120-बी के तहत आजीवन कारावास और धारा 201 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास सहित प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं रूखसाना को धारा 302 सहपठित 120-बी एवं धारा 120-बी के तहत आजीवन कारावास तथा 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

22 अप्रैल 2023 को रूखसाना ने थाना चंदन नगर में अपने पति जावेद की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि जावेद काम की तलाश में घर से निकले थे और रात में फोन पर सब्जी लेकर घर आने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटे।

जांच के दौरान जावेद के परिजनों ने रूखसाना और सद्दाम के बीच प्रेम संबंध होने का संदेह जताया। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। पूछताछ में सद्दाम ने स्वीकार किया कि उसने रूखसाना और शाकिर के साथ मिलकर 21 अप्रैल 2023 की रात जावेद की हत्या की और शव को ग्रीन पार्क कॉलोनी के एक खाली मैदान में छिपा दिया।

पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोपियों के विरुद्ध हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य मिटाने का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री सुरेंद्र सिंह वास्केल ने पैरवी की।

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