में लाखों की चोरी करने वाले आरोपी को 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

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गोसलपुर थाना क्षेत्र के चर्चित चोरी मामले में जेएमएफसी सिहोरा का फैसला, चोरी के जेवर और नकदी की बरामदगी बनी अहम साक्ष्य

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जबलपुर। गोसलपुर थाना क्षेत्र में घर में सेंध लगाकर लाखों रुपये के जेवर और नकदी चोरी करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) सिहोरा श्री विशाल रिछारिया ने 25 जुलाई 2026 को पारित निर्णय में आरोपी मनीष कुशवाहा को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 331(3) एवं धारा 305 के तहत दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक धारा में ₹500-₹500 के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार, फरियादी शीला पटेल 9 जून 2025 को अपनी बेटी के साथ रिश्तेदार के यहां गई थीं। शाम को पड़ोसी के फोन पर घर लौटने पर उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और घर की अलमारी व पेटियां खुली पड़ी थीं। घर से करीब ₹2 लाख मूल्य के सोने-चांदी के जेवर, 10 चांदी के सिक्के और ₹1 लाख नकद सहित अन्य सामान चोरी हो चुका था।

विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी मनीष कुशवाहा के कब्जे से बड़ी मात्रा में चोरी के सोने-चांदी के आभूषण, चांदी के सिक्के तथा ₹20,000 नकद बरामद किए। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक रंजीत सिंह ने पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

प्रकरण में उप संचालक (अभियोजन) के. एस. मुवेल एवं जिला अभियोजन अधिकारी अभिषेक दीक्षित के मार्गदर्शन में एडीपीओ राजकुमार शर्मा ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

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