समय-सीमा से बाहर लंबित आवेदनों पर ग्राम पंचायत सचिवों पर होगी कार्रवाई: कलेक्टर विकास मिश्रा के सख्त निर्देश

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लापरवाही पर दर्ज होंगे प्रकरण, सात दिन में कार्रवाई रिपोर्ट देने के निर्देश

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सीधी, 25 जुलाई 2026।

कलेक्टर विकास मिश्रा ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत समय-सीमा से बाहर लंबित आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सेवा उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले ग्राम पंचायत सचिवों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने बताया कि पूर्व में निर्देश जारी किए जाने के बावजूद 22 जुलाई 2026 की समीक्षा के दौरान कई आवेदन निर्धारित समय-सीमा से बाहर लंबित पाए गए, जो अधिनियम की धारा 5(2) का उल्लंघन है।

उन्होंने जिला रजिस्ट्रार एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी (जन्म-मृत्यु पंजीयन), सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों का स्वतः संज्ञान लें और संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही सात दिवस के भीतर की गई कार्रवाई की जानकारी कलेक्टर कार्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस कार्य की नियमित समीक्षा मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव द्वारा आयोजित समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में भी की जाती है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य में प्रत्येक आवेदन का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को बिना विलंब के शासकीय सेवाओं का लाभ मिल सके।

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