उधारी का पैसा मांगने पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी दोषी करार, न्यायालय उठने तक का कारावास व ₹10 हजार जुर्माना

0 122

जबलपुर। उधारी का पैसा मांगने पर गाली-गलौज करते हुए चाकू से हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर श्रीमती ऋचा बठेजा ने थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 562/2016 एवं प्रकरण क्रमांक 5102/2016 में आरोपी सद्दाम राईन को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार, 21 अगस्त 2016 की रात लगभग 10:45 बजे फरियादी वसीम डांगर चारखंबा क्षेत्र में खड़ा था। इसी दौरान आरोपी सद्दाम राईन वहां पहुंचा। फरियादी ने उससे उधारी के पैसे मांगे, जिस पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए चाकू से दोनों घुटनों और जांघ पर हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। आसपास मौजूद लोगों ने पूरी घटना देखी।

घटना की रिपोर्ट थाना गोहलपुर में दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्षियों के बयान दर्ज किए तथा मेडिकल परीक्षण सहित आवश्यक कार्रवाई पूरी कर आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 324 एवं 506 भादंसं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

प्रकरण में उप-निदेशक (अभियोजन) श्री के.एस. मुवेल के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अजीता सिंह बैस ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक का कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया।

— प्राइड इंडिया न्यूज़

Web TV

अगली ख़बर

Leave a comment