न्यायालय के आदेश की अवहेलना: बिजौरी माल पंचायत में सरपंच-सचिव पर वसूली नहीं करने का आरोप

जिला ब्यूरो मनोज कुमार यादव कि रिपोर्ट
डिंडोरी | शहपुरा जनपद
जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बिजौरी माल में सरपंच और सचिव पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम के निवासी पवन कुमार झारिया ने इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डिंडोरी को शिकायत प्रस्तुत की है।
शिकायत के अनुसार, ग्राम पंचायत बिजौरी माल की सरपंच श्रीमती धरमी बाई एवं सचिव मनोहर सिंह आर्मो पर नल-जल योजना एवं अन्य मरम्मत कार्यों में फर्जी बिल लगाकर शासकीय राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। इस मामले की जांच के बाद दोनों को दोषी पाते हुए कुल ₹1,76,000 की रिकवरी अधिरोपित की गई थी।
बताया गया कि यह प्रस्ताव जिला पंचायत डिंडोरी को भेजा गया, जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी (विहित प्राधिकारी) द्वारा पंचायत राज अधिनियम की धारा 89 के तहत 20 फरवरी 2026 को आदेश पारित किया गया। आदेश में सरपंच से ₹88,000 तथा सचिव से ₹88,000, कुल ₹1,76,000 की राशि सात दिवस के भीतर जमा करने के निर्देश दिए गए थे।
हालांकि, आदेश के एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी संबंधितों द्वारा राशि जमा नहीं की गई है, जिससे न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप लग रहा है।
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत भू-राजस्व की तरह वसूली की कार्रवाई करते हुए संबंधित सरपंच एवं सचिव से राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। साथ ही उनके डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) को निरस्त कर पद से पृथक करने की भी मांग की गई है।
इस मामले की प्रतिलिपि कलेक्टर डिंडोरी, अनुविभागीय अधिकारी शहपुरा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहपुरा को भी भेजी गई है।