सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने पर प्रतिबंध

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर फेक पोस्ट करने वालों पर होगी कार्रवाई

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📍 सीधी | 12 मार्च 2026

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में सोशल मीडिया और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी भ्रामक या अपुष्ट जानकारी पोस्ट या शेयर करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

⚠️ उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई

जारी आदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, संस्था या समूह गलत जानकारी फैलाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

📢 प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अपुष्ट या भ्रामक जानकारी साझा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें।

📌 आदेश के व्यापक प्रचार के लिए जनसंपर्क विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सूचना पटल के माध्यम से आम जनता को इसकी जानकारी दी जाए।

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