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चिन्हित एवं जघन्य सनसनी खेज प्रकरण में हुआ आजीवन कारावास

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9 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास

 

इंदौर – प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि दिनांक 13.02.2026 को माननीय न्यायालय, श्रीमती शिप्रा पटेल इक्कींसवें अपर सत्र न्यांयाधीश एवं विशेष न्यासयालय (पॉक्सो अधिनियम) ने थाना तेजाजी नगर के विशेष प्रकरण क्रमांक 140/2024 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी गोविन्द उर्फ गोलू उम्र 30 वर्ष निवास, इंदौर को धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्टमें आजीवन कारावास व धारा 366 भा.द.स. मे 05 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 342 भा.द.स. मे 03 माह का सश्रम कारावास व कुल 13500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रीती अग्रवाल द्वारा की गयी।

नोट :- उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्य एवं चिह्नित प्रकरण की सूची में रखा गया था, जिसकी प्रतिमाह समीक्षा करते हुए अभियोजन द्वारा प्रकरण के प्रत्येक पहलू को बारिकी से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुित करते हुए प्रकरण में अभियोजन की ओर से 17 साक्षियों की साक्ष्य करवायी गयी। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी।

नोट :- पी‍ड़ि‍त प्रतिकर योजनान्तर्गत माननीय न्यायालय द्वारा पीड़ि‍ता को हुयी शारीरिक एवं मानसिक क्षति‍ को ध्या्न में रखते हुए तीन लाख रुपये की राशि प्रदाय करने बाबत अनुशंसा की गयी।

अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.04.2024 को पीड़िता की मां ने अपने पति व पीड़िता बालिका के साथ थाना तेजाजी नगर, इंदौर आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने पति के साथ 08 वर्षों से इंदौर में रह रही है। उसके पति मजदूरी का कार्य करते हैं। उसके तीन बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी पुत्री पीड़िता उम्र 09 वर्ष है। दिनांक 25.04.2024 को वह अपने पति व बच्चों के साथ अपनी बहन की पुत्री की शादी के कार्यक्रम में नई बस्ती नगर निगम गार्डन गई थी। उसके बच्चे ,अन्य बच्चों के साथ वहीं गर्डन मे खेलने चले गये। रात्रि के समय लगभग 10:00 बजे बारात आने पर स्टेज पर दुल्हा-दुल्हन के साथ फोटो खींचवाने के लिए जब वह गई, तब उसने अपनी पुत्री / पीड़िता को देखा तो वह कहीं दिखाई नहीं दी। फिर उसने अपने पति से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि यहीं-कहीं होगी। इसके बाद वे लोग अपनी बेटी को ढूंढने लगे, किंतु उनकी बेटी कही नहीं मिली।

 

उसकी छोटी बेटी के साथ खेल रही लडकी ने उन्हेे बताया कि उसके गोलू चाचा उनकी बेटी को अपने घर तरफ ले गये हैं। फिर उस लडकी के पापा ने उनसे बोला कि वे अपनी कार से उन्हें गोलू के घर ले चलते हैं। इसके बाद वह अपनी भाभी के साथ कार से अभियुक्त गोलू के मकान पर गई थी। वे लोग रात्रि के समय अभियुक्त गोलू के मकान पर पहुंचे, तब अभियुक्त के मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खटखटाने पर गोलू ने दरवाजा खोलकर उन्हें धक्का देते हुए भाग गया, जब वे लोग कमरे के अंदर गये, तब उनकी बेटी बेसुध बिस्तर पर पड़ी हुई थी उसके चेहरे व मुह से खून निकल रहा था। उसने अपनी बच्ची को उठाया तो वह रोने लगी। पीड़िता ने बताया कि जब वह अपनी बहन व सहेलियों के साथ खेल रही थी, तब अभियुक्त उसे जबरदस्ती अपनी मोटरसाईकिल से अपने घर ले गया और कमरे का दरवाजा बंद कर उसके साथ गलत काम किया, फिर वह अपनी बेटी को लेकर शादी वाले घर गई और अपने पति को सम्पूर्ण घटना की जानकारी दी। तत्पश्चात् थाने आई है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना तेजाजी नगर में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 225/2024, धारा 363, 376एबी, 376(2)(एम) 376(3), 342, 324भा.द.वी. एवं 3/4, 5एम /6, 5एल/6 पॉक्सो अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना आरंभ की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया अन्य साक्षीगणो के कथन लेखबद्ध किए गए अभियुक्त को गिरफ्‌तार किया गया संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर से अभियुक्त् को उक्त दण्ड से दंण्डित किया गया।

 

 

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