चाकू से हमला कर हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास, न्यायालय का सख़्त फैसला

0 263

 

जबलपुर | 29 जनवरी 2026

चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने के बाद एक युवक की हत्या के मामले में माननीय न्यायालय श्रीमान गौरव प्रज्ञानंद, जबलपुर द्वारा बड़ा फैसला सुनाया गया है। थाना गढ़ा के अपराध क्रमांक 561/2022 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 49/2023 में आरोपी शुभम झारिया एवं गौरव झारिया को हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।

न्यायालय द्वारा आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹10,000-₹10,000 के अर्थदंड, तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(बी) के अंतर्गत 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000-₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण के अनुसार फरियादी विकास गौतम ने दिनांक 05 अगस्त 2022 को थाना गढ़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके चचेरे भाई चिराग गौतम का गौरव झारिया एवं उसके छोटे भाई शुभम झारिया से पूर्व से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते रात लगभग 9:20 बजे चिराग गौतम पर चाकू से हमला किया गया।

हमले में शुभम झारिया ने चिराग गौतम की दाहिनी भुजा, पेट एवं बाएं सीने पर चाकू से वार किया, जबकि गौरव झारिया ने उसकी पीठ में चाकू मारकर गंभीर चोटें पहुंचाईं। घायल चिराग की चीख-पुकार सुनकर मौके पर विकास गौतम, हर्षित नामदेव एवं अनमोल श्रीवास्तव पहुंचे और बीच-बचाव किया। गंभीर रूप से घायल चिराग गौतम को उपचार हेतु मेडिकल अस्पताल ले जाया गया।

विवेचना एवं न्यायिक कार्यवाही

प्रारंभ में थाना गढ़ा में अपराध धारा 324/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मेडिकल रिपोर्ट में चोटों को गंभीर पाए जाने पर धारा 326 भादवि जोड़ी गई। इलाज के दौरान दिनांक 19 अक्टूबर 2022 को चिराग गौतम की मृत्यु हो जाने पर प्रकरण में धारा 302 भादवि का इजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण की प्रभावी पैरवी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे, सहायक निदेशक/विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई। अभियोजन पक्ष के लिखित तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराते हुए कठोर दंड सुनाया।

Web TV

अगली ख़बर

Leave a comment