पुराने विवाद में जानलेवा हमला: 7 आरोपियों को 8-8 माह का सश्रम कारावास

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इंदौर | पुराने विवाद को लेकर मारपीट और तोड़फोड़ के एक मामले में माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

जिला अभियोजन संचालनालय, इंदौर के प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन श्री राजेन्द्रे सिंह भदौरिया ने बताया कि दिनांक 17 जनवरी 2026 को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री विधि डागलिया, जिला इंदौर (म.प्र.) ने थाना एम.आई.जी. कॉलोनी के प्रकरण क्रमांक 7000827/2004 में निर्णय पारित किया।

न्यायालय ने सभी आरोपीगण—

अस्सु उर्फ आशीष

शांतिबाई पति राजाराम बौरागी

शांताबाई पति कमल बौरागी

अन्नू उर्फ अनिश

चंगीराम उर्फ रामेश्वर

मनीष

रवि

(सभी निवासी इंदौर)

को धारा 325/149 भा.दं.सं. में प्रत्येक को 8-8 माह का सश्रम कारावास, धारा 452 एवं 148 भा.दं.सं. में 6-6 माह का सश्रम कारावास, तथा धारा 323/149 भा.दं.सं. में 4-4 माह का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रीति यादव द्वारा की गई।

प्रकरण का संक्षेप:

अभियोजन के अनुसार, फरियादी एवं उसके परिजनों ने थाना एम.आई.जी. कॉलोनी में सूचना दी कि देवनगर गली नंबर 5 में रात करीब 9:45 बजे आरोपीगण एक राय होकर कट्टा, चाकू, तलवार, हॉकी व पाइप लेकर पहुंचे और जान से मारने की नीयत से हमला किया। इस घटना में कई व्यक्तियों को सिर, हाथ-पैर, पीठ व पेट सहित विभिन्न स्थानों पर चोटें आईं।

आरोपियों ने बाद में मोहल्ले में दिनेश यादव, रवीन्द्र यादव के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की तथा सालिकराम की दुकान का सामान भी नुकसान पहुंचाया। इसके अतिरिक्त शांतिबाई यादव, सुशीलाबाई व उमा वर्मा के साथ मारपीट कर चोटें पहुंचाईं और सुशीलाबाई के घर में घुसकर कपड़े फाड़े गए।

सूचना के आधार पर थाना एम.आई.जी. कॉलोनी, इंदौर में अपराध क्रमांक 459/2004 अंतर्गत धारा 147, 148, 325/149, 323/149, 452, 294 भा.दं.सं. दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान नक्शा मौका तैयार किया गया, साक्षियों के बयान लिए गए, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।

 

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