लाठीमार पनागर केस में आरोपी अरविंद उर्फ लल्लू को 3 माह का सश्रम कारावास
जबलपुर, 29 नवंबर 2025 — प्रेस विज्ञप्ति
थाना पनागर के चर्चा में रहे लाठीमार प्रकरण में न्यायालय ने आज अहम फैसला सुनाया। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री फरहान एम. करैशी, जबलपुर द्वारा आरोपी अरविंद उर्फ लल्लू काछी को धारा 325 भादस के तहत 3 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
घटना का विवरण
फरियादी प्यारेलाल काछी, जो कि किसान हैं, ने बतौर गवाही बताया कि दिनांक 13 अप्रैल 2015 को सुबह 10:30 बजे वे अपने खेत पर पहुंचे, जहाँ इस वर्ष गेहूँ की फसल बोई गई थी। उसी दौरान आरोपी अरविंद उर्फ लल्लू ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने पहुंचा। जब फरियादी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए लाठी से हमला कर दिया।
हमले में फरियादी को दोनों हाथ, दोनों पैर, माथे और बाएँ जांघ में चोटें आईं। आरोपी ने धमकी भी दी कि “थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे।” यह घटना फरियादी के नाती सतीश एवं मोहन प्रजापति ने देखी। बाद में फरियादी ने थाना पनागर में रिपोर्ट दर्ज कराई।
मामले की पैरवी
थाना पनागर में दर्ज अपराध क्रमांक 298/2015 तथा प्रकरण क्रमांक 9536/2015 की विस्तृत विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 325, 506 (बी) भादवि के तहत अभियोग सिद्ध पाए जाने पर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके एवं सहायक निदेशक/प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के निर्देशन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमित कुमार गुप्ता द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई