नौदुर्गा पंडाल में पुलिस से मारपीट करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

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इंदौर।

जिला अभियोजन संचालनालय इंदौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज अग्रवाल की अदालत ने थाना हीरानगर के प्रकरण क्रमांक 8326673/2011 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी पवन पिता स्व. सुभाष पटेल, उम्र 35 वर्ष, निवासी खातीपुरा, थाना हीरानगर, इंदौर को धारा 332 भा.दं.सं. के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

 

प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ईशु यादव द्वारा की गई।

 

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

 

दिनांक 03 अक्टूबर 2011 को फरियादी सहायक उपनिरीक्षक बी.आर. सिसोदिया नवदुर्गा पंडाल (गौरीनगर, इंदौर) में ड्यूटी पर थे। इसी दौरान रात करीब 10:30 बजे खातीपुरा के दो युवक पंडाल में पहुंचे। शराब के नशे में धुत आरोपियों ने पुलिसकर्मी से अभद्र व्यवहार किया और अश्लील गालियां देने लगे। समझाने पर उन्होंने सहायक उपनिरीक्षक की कॉलर पकड़कर जमीन पर पटक दिया और थप्पड़ मारे, जिससे उन्हें चोट आई।

 

घटना की सूचना वायरलेस से देने पर अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को पकड़कर थाने लाए। इस संबंध में थाना हीरानगर में अपराध क्रमांक 378/2011 पंजीबद्ध किया गया था।

 

सह-अभियुक्त की मृत्यु

 

इस प्रकरण में आरोपी पवन के साथी सूरज के खिलाफ भी मामला दर्ज था, किंतु विचारण के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

 

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