14 वर्ष की बालिका को ले जाकर दुष्कृ त्यं करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास
इंदौर – प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन श्री राजेन्द्र् सिंह भदौरिया ने बताया कि दिनांक 15.09.2025 को माननीय न्यारयालय , सुश्री सविता जडिया द्वितीय अपर सत्र न्याकयाधीश एवं विशेष न्या्यालय (पॉक्सोन अधिनियम) ने थाना परदेशीपुरा के विशेष प्रकरण क्रमांक 161/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी शिवम माली, उम्र 19 वर्ष निवास धार को धारा 376, 376(3), भा.द.स. एवं एवं 3/4 पॉक्सोर अधिनियम में आरोपी को 20-20-20 का सश्रम कारावास व कुल 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वर्षा पाठक द्वारा की गयी।
नोट :- पीड़ित प्रतिकर योजनान्तपर्गत माननीय न्या यालय द्वारा पीड़िता को हुयी शारीरिक एवं मानसिक क्षति को ध्या न में रखते हुए 2,00,000/- रुपये की राशि प्रदाय करने बाबत अनुशंसा की गयी।
अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता ने अपनी मां एवं बहन के साथ थाना राजगढ जिला धार पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 21.05.2022 को शाम करीब 05:00 बजे शिवम माली के साथ मोटरसाइकल से मै व मेरी सहेली बैठकर इंदौर घुमने के लिए गए थे। रात करीब 09:00 बजे इंदौर में घुमे फिर बाद शिवम, मै व मेरी सहेली, शिवम की बहन के घर इंदौर मे ही रूक गये जहां हम तीनों एक कमरे में सोए रात करीब 11:00 बजे शिवम मुझे घर की छत पर ले गया, जहां उसने मेरे साथ जबरदस्ती कर गलत काम किया व धमकी दी कि यदि तुने चिल्लाया या किसी को बताया तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा, मै डर गयी फिर हम वापस आये और घटना की जानकारी अपनी मां व बहन को दी फिर रिपोर्ट करने आये है उक्ते सूचना पर से थाना राजगढ जिला धार पर उक्त अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट ”जिरो” पर कायम की गयी घटनास्थल इंदौर का होने से असल कायमी हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार थाना परदेशीपुरा को आसल कायमी हेतु भेजा गया जहां पर अभियुक्ते के विरूद्ध दिनांक 02.06.2022 को अपराध क्रमांक 522/2022, धारा 376, 506 भादवि व 5 (एल)/6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया विवेचना दौरान धारा 376(3), भा.द.स. एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का इजाफा किया गया एवं संपूर्ण विवेचना पश्चाोत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर से अभियुक्त6 को उक्त दण्डर से दंण्डित किया गया।
पैरवीकर्ता जिला मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन)
जिला इंदौर (म.प्र.)