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लेन-देन के विवाद पर से मृतक कुंभकरण बैगा की दो भाईयो द्वारा मिलकर की गई हत्या के मामले में हुआ आजीवन कारावास

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लेन-देन के विवाद पर से मृतक कुंभकरण बैगा की दो भाईयो द्वारा मिलकर की गई हत्या के मामले में हुआ आजीवन कारावास

माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित अनन्यतः विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 12.09.2025 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना बरेला के अप0 क्रं. 614/2023 व विशेष सत्र(एससी एटीआर) प्रकरण क्रमांक 458/2023 के प्रकरण में आरोपीगण पुरूषोत्‍तम उर्फ लालन तिवारी को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, एवं 25(1बी)(बी) आयुध अधिनियम के अपराध में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू जुर्माने एवं भुवनेश्‍वर उर्फ चुख्खन तिवारी को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड,से दण्डित किया गया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी गोविंद चौधरी निवासी वार्ड नंबर 7 बरेला ने थाना बरेला में पदस्थ निरीक्षक जितेन्द्र पाटकर को इस आशय की सूचना दी कि वह मजदूरी करता है। पुरुषोत्तम तिवारी उर्फ लालन से उसे उधारी के 700 रूपये लेने थे, जिसे लेने वह दिनांक 18-10-2023 को सुबह 11ः00 बजे पुरुषोत्तम के घर गया, जहां पुरूषोत्तम तिवारी, कुंभकरण बैगा उर्फ राज मिस्त्री व एक अन्य लड़का भारत बैठा था। पुरूषोत्तम एवं कुंभकरण बैगा में किसी बात को लेकर बहस चल रही थी तो वह पुरूषोत्तम के घर के बगल से भुवनेश्वर के घर आ गया, जहां भुवनेश्वर तिवारी उर्फ चुक्खन खाना बना रहा था। प्रार्थी अंदर पलंग पर बैठ गया, इतने में कुंभकरण भी भुवनेश्वर के घर आ गया, तब पुरुषोत्तम तिवारी अपने घर से चाकू लेकर आया और कुंभकरण बैगा की जांघ में चाकू मारा, जो बांयी जांघ में लगा। इतने में भुवनेश्वर ने भी कुंभकरण बैगा को पकड़ लिया और पुरुषोत्तम ने कुंभकरण बैगा को चाकुओं से मारना चालू कर दिया। प्रार्थी और भारत दोनों मौके से डर कर भाग गये। बाद में पता चला कि कुंभकरण की मृत्यु हो गई है। कुंभकरण को पुरूषोत्तम तिवारी और भुवनेश्वर तिवारी ने हत्या करने के उद्देश्य से मारा है। मौके पर घटना उसने एवं भारत ने देखा है। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बरेला के अप. क्रं. 614/2023 धारा 302/34 भादवि एवं 3(2)(5) एससीएसटी एक्ट तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं प्रकरण की संपूर्ण विवेचना निरीक्षक जितेन्द्र पाटकर द्वारा की गई। उपरोक्त के आधार पर संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।
प्रकरण में प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य (सकरात्मक बायोलाॅजिकल रिपोर्ट, भौतिक शाखा की रिपोर्ट), एवं मौखिक साक्ष्य के संबंध में अभियोजन द्वारा लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत कर आरोपीगण के विरूद्ध मामला पूर्णतया सिद्ध होने के संबंध में मौखिक तर्क भी प्रस्तुत किए गए। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ के मार्गदर्शन में श्रीमती नविता पिल्लई विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई ।

श्रीमती नविता पिल्लई विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्री माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित अनन्यतः विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 12.09.2025 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना बरेला के अप0 क्रं. 614/2023 व विशेष सत्र(एससी एटीआर) प्रकरण क्रमांक 458/2023 के प्रकरण में आरोपीगण पुरूषोत्‍तम उर्फ लालन तिवारी को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, एवं 25(1बी)(बी) आयुध अधिनियम के अपराध में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू जुर्माने एवं भुवनेश्‍वर उर्फ चुख्खन तिवारी को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड,से दण्डित किया गया।

 

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