मोटर परिवहन कार्य में संलग्न कर्मकार चालक, क्लीनर एवं सहयोगी स्टाफ का स्वास्थ्य परीक्षण 27 अगस्त को

प्राइड इंडिया न्यूज़ सीधी से शाहिद खान
सहायक श्रम पदाधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 265/2012 श्री एस.एस.राजेशखरन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 17.04.2025 में पारित आदेश के परिपालन में मोटर परिवहन कार्य में संलग्न कर्मकारों का नियमित स्वास्थ्य विशेषकर नेत्र परीक्षण किए जाने हेतु निर्देश हैं। शासन एवं माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जिले के मोटर परिवहन कार्य में संलग्न कर्मकार चालक, क्लीनर एवं सहयोगी स्टाफ का स्वास्थ्य परीक्षण एवं नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन न्यू बस स्टैण्ड सीधी में दिनांक 27.08.2025 को समय सुबह 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
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