हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को सजा
माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित अनन्यतः विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) जबलपुर के द्वारा थाना गोराबाजार के अप0 क्रं. 313/2023 व विशेष सत्र(एससी एटीआर) प्रकरण क्रमांक 344/2023 के प्रकरण में आरोपी आनंद उर्फ नायडू पटेल को धारा 307 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड, धारा 3(2)5 एससीएसटी में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से एवं धारा 25(1-ख) में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी राधा बाई गौंड ने थाना गोराबाजार में रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 19/07/2023 को प्रार्थी अपने घर के सामने अपने पति के साथ खडी थी, उसी समय मोहल्ले का आनंद पटेल उर्फ नायडू मां-बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए बोला कि तुम गोंड हो तुम्हें यहां रहने नहीं देगें व जातिगत गाली देते हुए चला गया। पुनः आरोपी आनंद पटेल प्रार्थी के घर के पास आया और अपने पेंट की जेब से चाकू निकालकर उसके पति को हत्या करने की नियत से चाकू पेट में मार दिया जिससे पेट से आंत बाहर निकल गई और खून निकलने लगा। आरोपी आनंद पटेल उर्फ नायडू मौका पाकर वहां से भाग गया। फरियादी की सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर अपराध विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में श्रीमती नविता पिल्लै विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई।
श्रीमती नविता पिल्लै विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित अनन्यतः विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) जबलपुर के द्वारा थाना गोराबाजार के अप0 क्रं. 313/2023 व विशेष सत्र(एससी एटीआर) प्रकरण क्रमांक 344/2023 के प्रकरण में आरोपी आनंद उर्फ नायडू पटेल को धारा 307 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड, धारा 3(2)5 एससीएसटी में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से एवं धारा 25(1-ख) में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0