मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संशोधित प्रावधान 15 मई से होंगे लागू

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संशोधित प्रावधान 15 मई से होंगे लागू

सीधी 04 मई 2025      

शासन की मुख्यमंत्री कन्या विवाह तथा निकाह योजना से हजारों गरीब कन्याओं के विवाह संपन्न कराए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की पहल पर योजना के प्रावधानों में कई संशोधन किए गए हैं। योजना के नवीन प्रावधान 15 मई से लागू हो जाएंगे। इस संबंध में प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय श्रीमती सोनाली ने बताया कि नए प्रावधानों के तहत सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 11 तथा अधिकतम 200 युगलों का विवाह संपन्न होगा। योजना के तहत कुल 55 हजार रुपए की राशि प्रत्येक कन्या के विवाह के लिए दी जाएगी। इसमें से 49 हजार रुपए की राशि सीधे वधू के बैंक खाते में ऑनलाइन जारी की जाएगी। शेष 6 हजार रुपए की राशि सामूहिक विवाह का आयोजन करने वाले नगरीय निकाय अथवा जनपद पंचायत को दी जाएगी। इस राशि से संबंधित संस्था सामूहिक विवाह के लिए बैण्ड बाजा, भोजन, विवाह सामग्री तथा अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी। सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, देवउठनी एकादशी जैसी प्रमुख तिथियों पर स्थाई रूप से सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा सकते हैं। योजना के शेष प्रावधान पूर्वानुसार ही लागू होंगे।

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