Breaking News

अभियोजन अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के विषय पर एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला

0 168

*जहां अधिकार है वहां कर्तव्य भी है- माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल जी*
अभियोजन अधिकारियों एवं विवेचकों को ‘‘अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं नियम का निर्माण एवं समाज में वंचित एवं कमजोर तबके को न्याय दिलाने के उद्देश्य से किया गया था, विषयांतर्गत उक्त अधिनियम के तहत विवेचनाकर्ता विवेचकों एवं पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजकों को शामिल करते हुए एक दिवसीय संभागीय कार्यशाला‘‘ माननीय संचालक महोदय अभियोजन मध्य प्रदेश भोपाल श्री बी. एल. प्रजापति जी की अध्यक्षता में एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला पुलिस कंट्रोल रूम घंटाघर, ओमती जबलपुर में दिनांक 11.01.2025 को आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस श्री विवेक अग्रवाल जी के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया गया । माननीय न्यायमूर्ति द्वारा अपने उद्बोधन में बताया कि जहां अधिकार है वहां कर्तव्य भी है। माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने अपने संबोधन में बताया कि पुलिस, अभियोजन एवं न्याय पालिका का संवाद होना चाहिए। एससी एसटी एक्ट के मामलों में अन्वेषण सूक्ष्मता एवं सावधानी से किया जाना चाहिए। अभियोजन का दायित्व है गवाहों को समय पर व त्वरित रूप से प्रस्तुत करे जिससे गवाह पक्ष द्रोही न हो पाए और न ही किसी के प्रलोभन में आयेंगे। माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा कहा गया है कि गवाहों को गवाह भत्ता दिलाया जाना चाहिए। अन्वेषणकर्ता अधिकारी को अन्वेषण करते समय सूक्ष्मता व सावधानी पूर्वक प्रकरण का अन्वेषण किया जाना चाहिए व पैरवीकर्ता अधिकारी को मामले का सूक्ष्मता से अवलोकन कर प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय संचालक महोदय श्रीमान बी. एल. प्रजापति के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि एससी एसटी एक्ट के मामलों में पुलिस को संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए एवं प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। माननीय कलेक्टर महोदय श्री दीपक सक्सेना जी ने अपने संबोधन में कहा कि कमजोर वर्ग की संवेदना को समझ कर कार्य करे। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संपत उपाध्याय जी द्वारा अपने उद्बोधन में बताया कि एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत कायमी किए जाने के पूर्व बरती जाने वाली सावधानियों के सम्बन्ध में विवेचकों को निर्देशित किया। माननीय जिला न्यायाधीश श्रीमान मनीष शर्मा जी द्वारा नवीन क्रिमिनल लाॅ से संबंधित विषय पर सारगर्भित जानकारी दी गई जिस पर अभियोजन अधिकारियों एवम पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई। विशेष न्यायधीश (एससी एसटी एक्ट) जबलपुर श्रीमान गिरीश दीक्षित ने एससी एसटी एक्ट के सम्बन्ध में विवेचना की कमियां एवं विचारण के दौरान प्रमाणिकता एवं उक्त अधिनियम से संबंधित नियमों के सम्बन्ध में उपस्थित अभियोजन अधिकारी व पुलिस अधिकारियो को जानकारी प्रदाय की गई। कार्यशाला के अंतर्गत सम्मिलित उपसंचालक अभियोजन श्री विजय कुमार उइके व जबलपुर जिले के जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन एवं अभियोजन अधिकारीगण, पुलिस अधिकारीगण एवं अभियोजन कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यशाला के समापन पर जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन द्वारा मुख्य अतिथि, व्याख्याता, अभियोजन अधिकारीगण, पुलिस अधिकारियों एवं स्टाफ को कार्यशाला के सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने पर सभी का आभार व्यक्त किया। उक्त कार्यक्रम का मंच संचालन सुश्री सरिका यादव एडीपीओ के द्वारा किया गया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर

Web TV

अगली ख़बर

Leave a comment