मारपीट करने वाले व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपियो को 06-06 माह तक का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपये का अर्थदंड
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना माढोताल के अपराध क्रं. 109/2018, में आरोपीगण नीलेश, अखिलेश एवं कोमल को धारा 324 व 324 सहपठित 34 भादस अंतर्गत 06-06 माह तक का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 19/03/2018 को प्रार्थी आकाश सोनकर दीनदयाल बस स्टैण्ड में था। अभियुक्तगण ने बस स्टैण्ड के किनारे समोसा, मंगोडी का ठेला लगाया था, जिसके निकट आलू का बोरा रखा हुआ था, प्रार्थी आकाश सोनकर उस बोरे में जाकर बैठ गया। जिसके कारण अखिलेश, नीलेश एवं कोमल ने प्रार्थी के साथ पत्थर से मारपीट की जिससे प्रार्थी को सिर, हाथ एवं पसली में चोट आई एवं प्रार्थी के सिर से खून बहने लगा एवं अभियुक्तगणों द्वारा प्रार्थी को जान से मारने की धमकी भी दी गई। उक्त घटना के संबंध में आरक्षी केन्द्र माढोताल के अपराध क्रं. 109/2018 में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर समग्र अनुसंधान उपरांत आरोपित अपराध प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना माढोताल के अपराध क्रं. 109/2018, में आरोपीगण नीलेश, अखिलेश एवं कोमल को धारा 324 व 324 सहपठित 34 भादस अंतर्गत 06-06 माह तक का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर