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न्यायालय द्वारा मारपीट करने वाली महिला आरोपियों को 06 माह के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

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विदिषा। माननीय न्यायालय मोना शुक्ला पाण्डेय न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा मारपीट करने वाली महिला आरापियांे 1. प्रेमबाई आदिवासी 2. कमलाबाई आदिवासी निवासी- गोडीपुर अंतर्गत- थाना हैदरगढ़ जिला विदिषा को धारा 324 सहपठित धारा 34 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती सपना दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि फरियादिया ने दिनांक 05.04.2019 को थाना कोतवाली में इस आषय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, उक्त दिनांक को दोपहर 3ः30 बजे वह पानी भरने नल पर गई थी, वहीं पर चाचा ससुर की लड़की उससे कहने लगी कि उसकी मम्मी ने बुलाया है, तो वह चाची के पास मिलने गई, तो उसकी चाची कमलाबाई आदिवासी ने उससे कहा कि वह उन लोगों के कहने पर नहीं चलती है, हम जैसा बोले वैसी चला करें, फरियादिया ने कहा कि वह उन लोगों के कहने पर नहीं चलेगी। इसी बात पर कमलाबाई और प्रेमबाई ने वहीं पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर मार दी व डण्डे से मारा, जिससे उसे चोटें आई। फरियादिया के पति के घर आने पर उसने उन्हें घटना के बारे में बताया और उन्हें साथ लेेकर रिपोर्ट करने गई। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर थाना हैदरगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।

(सुश्री सपना दुबे)
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0

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