दोहरे हत्याकाण्ड में 04 लोगो को हुआ आजीवन कारावास, 09 दिनो बाद बरामद हुई थी मां-बेटी की लाश

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माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित अनन्यतः विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 30.09.2024 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना बरेला के अप0 क्रं. 545/2021 व विशेष सत्र(एससी एटीआर) प्रकरण क्रमांक 370/2021 के प्रकरण में आरोपीगण संजू उर्फ संजय श्रीपाल, राजा कोल, देवा उर्फ दुर्गेश ठाकुर एवं मालती झारिया को अंतर्गत धारा 450 भादवि में 07-07 वर्ष का कारावास व 1000-1000 रू अर्थदण्ड, 302/34 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड, धारा 201/34 भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रू अर्थदण्ड एवं आरोपी संजू उर्फ संजय श्रीपाल को धारा 3, 2, 5 एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.09.2021 को फरियादी आशीष झारिया ने उसकी बहन बबली झारिया एवं उसकी भांजी निशा झारिया के 27.09.2021 से गुमशुदा हो जाने एवं पता न चलने के आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दिनांक 30.09.2021 के पश्‍चात भी दिनांक 02.10.2021 तक भी बहन एवं भांजी के न मिलने पर पुनः उनके द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी किंतु दिनांक 05.10.2021 तक उपरोक्त दोनो का पता न चलने पर पुलिस द्वारा फरियादी से अतिरिक्त पूछताछ की गई तब बहन बबली की जेठानी मालती झारिया एवं उसके प्रेमी संजू श्रीपाल पर शंका जताई कि संजू श्रीपाल मालती के घर अकसर आता जाता था तो उसकी बहन और भांजी आपत्ति करते थे इस बात पर से वे दोनो उसकी बहन एवं भांजी से लडाई-झगडा करते थे । आशीष झारिया द्वारा दी गई उक्त जानकारी के आधार पर संजू श्रीपाल से पूछताछ की गई तो उसने उसके आने जाने पर मालती एवं उससे लडाई झगडा करने के कारण उसने मालती झारिया, उसे मित्र राजा कोल एवं दुर्गेश ठाकुर, जिन्हे पैसो की आवश्‍कता थी, के साथ मिलकर दोनो मां-बेटी का एक के बाद एक रस्सी से गला घोटकर दोनो के शवो को काशी महंगवा कैनाल बरेला के किनारे गड्ढा खोदकर नमक की डलिया डालकर एक के उपर एक दोनो के शवो को रखकर गड्ढे को पूर दिया था। उक्त जानकारी के आधार पर संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार की निशानदेही पर शव उत्खनन की कार्यवाही की गई जिसमें दोनो मृतिकाओ के शव अत्यंत वीभत्स, गली हुई स्थिति में बरामद हुए थे, जिसके आधार पर गवाहो के समक्ष संपूर्ण कार्यवाही की गई एवं उसके पश्‍चात प्रकरण विवेचना में लेकर प्रारंभिक विवेचना अधिकारी एस आई रूकसार बानो एवं विवेचक डीएसपी सुशील कुमार चौहान के द्वारा समस्त आरोपीगण से पूछताछ कर संबंधित संपत्ति उनके कब्जे से बरामद की गई थी आधी अन्य संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पाये जाने पर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य(सकारात्मक डीएनए परीक्षण रिपोर्ट), मौखिक साक्ष्य के संबंध में अभियोजन द्वारा लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत कर आरोपीगण के विरूद्ध मामला पूर्णतया सिद्ध होने के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए गए। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सुश्री नविता पिल्लै विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई ।

सुश्री नविता पिल्लै विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित अनन्यतः विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 30.09.2024 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना बरेला के अप0 क्रं. 545/2021 व विशेष सत्र(एससी एटीआर) प्रकरण क्रमांक 370/2021 के प्रकरण में आरोपीगण संजू उर्फ संजय श्रीपाल, राजा कोल, देवा उर्फ दुर्गेश ठाकुर एवं मालती झारिया को अंतर्गत धारा 450 भादवि में 07-07 वर्ष का कारावास व 1000-1000 रू अर्थदण्ड, 302/34 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड, धारा 201/34 भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रू अर्थदण्ड एवं आरोपी संजू उर्फ संजय श्रीपाल को धारा 3, 2, 5 एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

 

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0

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