सिगरेट के पैसे माँगने पर गाली-गलौच व मारपीट कर हत्‍या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास सिगरेट का पैसा न देना पड़ा महंगा, उम्रकैद की सजा

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इंदौर- जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री संजीव श्रीवास्‍तव ने बताया कि दिनांक 28.08.2024 को माननीय न्‍यायालय जिला एवं अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय श्री शिवलाल केवट, सांवेर जिला इंदौर ने थाना सांवेर, के सत्र प्रकरण क्रमांक 02/2023 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्‍त नरेन्‍द्र उर्फ कालु, निवासी- सांवेर को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास तथा धारा 323 भा.दं.वि. में 4 माह का कठोर कारावास व कुल 2000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला इंदौर के निर्देशन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री नरेन्‍द्र सांगते, सांवेर द्वारा की गयी।
अभियोजन मामला इस प्रकार है कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20/10/2022 को 22:53 बजे सूचनाकर्ता अजय गेही ने आरक्षी केन्द्र सांवेर आकर जबानी रिपोर्ट किया कि वह बडा रावला सांवेर में रहता हूँ तथा आज शाम करीब 05:30 से 06:00 बजे के मध्य की बात है मैं अपने घर के अंदर था मेरे पिताजी चंदनलाल जी घर के बाहर किराने की दुकान पर बैठे थे तभी दुकान तरफ से चिल्ला चोट की आवाज सुनकर बाहर आया तो देखा कि नरेन्द्र सोनी मेरे पिताजी के साथ मारपीट कर रहा है मैंने बीच बचाव किया तो पिताजी बोले कि नरेन्द्र सोनी सिगरेट के पैसे नहीं दे रहा है गाली गलौच करके मारपीट कर रहा है इतने में नरेन्द्र सोनी ने जान से मारने की नियत से एक ईंट उठाकर मेरे पिताजी को मारी जो उन्हें दाहिने पैर के अंगूठे पर लगी बाद मैंने बीच बचाव किया तो नरेन्द्र सोनी ने एक ईंट फेंककर मुझे मारी तो जो मेरी छाती पर व बायें हाथ पर लगी खून निकलने लगा व मोहल्ले के सूर्यप्रकाश बाथरा आ गये उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया लेकिन नरेन्‍द्र नहीं माना व नरेन्द्र सोनी ने जान से मारने की नियत से दुबारा मेरे पिताजी को कोहनी से सीने में जोर से मारा जिससे वो नीचे गिर गये बाद मैंने मेरे पिताजी को उठाने की कोशिश की लेकिन पिताजी नहीं उठे बाद में अपने पिताजी को सुर्यप्रकाश बाथरा के साथ सरकारी अस्पताल लेकर गया वहाँ डॉक्टर साहब ने उन्‍हें मृत बता दिया मेरे पिताजी चंदनलाल जी को नरेन्द्र सोनी के द्वारा मारपीट करने के कारण मृत्यु हुई है रिपोर्ट करता हूँ। कार्यवाही की जायें। यह कि सूचनाकर्ता की उक्त सूचना पर आरक्षी केंन्द्र सांवेर में अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ कालू सोनी के विरुध्द अपराध क्रमांक 562/2022 धारा 323, 294, 302 भा.दं.सं. का पंजीबध्द हुआ। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जिस पर आरोपी को उक्‍त दंड से दंडित किया गया।
पैरवीकर्ता
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला इंदौर (मध्‍य प्रदेश)

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