बिहार में मंदिर और मठों को देना होगा संपत्ति का ब्योरा, नीतीश सरकार का निर्देश

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कुमार भास्कर
पटना।बिहार में सरकार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि उनके जिलों में रजिस्ट्रेशन के बगैर संचालित हो रहे मंदिरों और मठों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य तौर पर हो ताकि उनकी अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के पास मौजूद रहे. इन मठों और मंदिरों का ब्योरा उनकी संपत्ति विवरण के साथ धार्मिक न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है. बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड यानी बीएसबीआरटी राज्य सरकार के विधि विभाग के अंतर्गत आता है. विभागीय मंत्री नितिन नवीन के मुताबिक विधि विभाग ने बीते महीने ही इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को लेटर जारी कर दिया था. सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है कि वे सभी अनरजिस्टर्ड मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का प्राथमिकता के आधार पर रजिस्टर्ड कराना सुनिश्चित करें.

*बीएसबीआरटी की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा डिटेल*

जिलों के डीएम को यह भी कहा गया है कि सभी रजिस्टर्ड मंदिरों, मठों से उनकी अचल संपत्तियों का ब्योरा लेकर तत्काल बीएसबीआरटी को उपलब्ध कराया जाए, ताकि उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके. विभागीय मंत्री के मुताबिक राज्य सरकार का ये फैसला पुराना है, लेकिन वे इसे सख्ती के साथ अमल में लाना चाहते हैं.

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