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न्यायालय द्वारा अवैध रूप से गांजा रखने वाले आरोपी को 02 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000 हजार रूपयेे अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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विदिषा। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीष एनडीपीएस मनोज कुमार राठी विदिशा ने अपने निर्णय दिनांक 22.06.2024 में अवैध रूप से गांजा रखनेे वाले आरोपी इंसाफ पठान उम्र- 29 वर्ष निवासी- ग्राम धामनौदा थाना हैदरगढ़ जिला विदिषा को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8(ब्) सहपठित धारा 20 (बी) (पप) (बी) के अधीन अपराध के आरोप में आरोपीगण को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक राघवेन्द्र सिंह राठौर के द्वारा की गई।

अभियोजन का मामला इस प्रकार है किः- दिनांक 01.11.2021 को राजेन्द्र सिंह ठाकुर थाना देहात गंजबासौदा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहा होकर, मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, बागरोद तिराहा तरफ से एक व्यक्ति नीले रंग की बजाज सी.टी. मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.40 एम.टी. 3858 से घटेरा होते हुए उदयपुर तरफ आ रहा है, जिसके पास थैले में गांजा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु हमराह फोर्स शासकीय वाहन से रवाना होकर मुखबिर द्वारा बताये अनुसार उदयपुर घटेरा रोड से ग्राम साहबा पंचायत भवन के सामने पहंुचकर घटेरा तरफ से आ रहे वाहनों को रोककर चैक किया। तभी घटेरा तरफ से आ रही एक मोटरसाईकिल के चालक को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उक्त मोटरसाईकिल चालक ने पुलिस को देखकर मोटरसाईकिल मोड़कर वापस भागने का प्रयास किया। जिसे फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। जो मोटरसाईकिल की सीट में लगे कुंदे में एक सफेद रंग का थैला लटकाये था। पुलिस द्वारा मोटरसाईकिल चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम इंसाफ पठान आयु-29 वर्ष निवासी- धामनौद का होना बताया। संदेही इंसाफ पठान को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का सूचना पत्र देकर बताया कि उसके पास थैले में अवैध गांजा होने की सूचना है। पुलिस द्वारा संदेही इंसाफ पठान के पास के थैले की तलाषी ली गई तो थैले में एक हरे रंग की पॉलिथीन में हरी-भूरी रंग की सूखी पत्तियों, डंठल व बीज युक्त सूखा गांजा जैसा पदार्थ मिला। जिसे फोर्स ने सूंघकर तथा उसमें से कुछ मात्रा जलाकर सूंघा तो गांजा होना पाया गया। जिसका कुल वजन 2 किलो 500 ग्राम था। आरोपी का कृत्य धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन दण्डनीय पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बाद में मय फोर्स गिरफ्तारषुदा आरोपी, जप्तषुदा माल, मोटरसाईकिल के थाने देहात गंजबासौदा वापस आकर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। अपर लोक अभियोजक राघवेन्द्र सिंह राठौर के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपियों को सजा सुनाई गई।

(जे.एस. तोमर)
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला विदिषा

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