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लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत में जिले में धारा 144 प्रभावशील

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सोमवंशी ने जारी किए आदेश

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सीधी 17 मार्च 2024
लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही संपूर्ण सीधी जिले में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक जिले में कानून और व्यस्था बनाये रखने तथा निर्वाचन शांतिपूर्वक संपन्न कराने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने संपूर्ण सीधी जिले की सीमाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों की घोषणा की है। यह प्रतिबंध दिनांक 16 मार्च 2024 से 06 जून 2024 तक लागू रहेंगे। वर्तमान परिस्थितियों की आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है इसलिए यह आदेश एक पक्षीय रूप में जारी किया गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सूचना आमजनता को दी जाये।

जारी आदेशानुसार इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक सम्पूर्ण सीधी जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति जुलूस, रैली या आमसभा आदि का आयोजन न करें और न संचालन करें तथा न ही उसमें सम्मिलित हो। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो तो आयोजन की तिथि के न्यूनतम 02 (दो) कार्य दिवस पूर्व आयोजन स्थल की सम्पूर्ण जानकारी सहित संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें एवं नियमानुसार अनुमति प्राप्त किये जाने के बाद ही आयोजन करें। कोई भी व्यक्ति अपने अग्नेयशस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, एम.एल. गन, बी.एल. गन, कारतूस आदि एवं अन्य तेज धार वाले घातक अस्त्र जैसे फरसा, तलवार, भाला, चाकू, छूरा, बरछी, लोहंगी आदि लेकर न चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा या सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा आदि अपने साथ लेकर नहीं चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा। जुलूस, रैली, आमसभा आदि के लिये ‘‘समस्त उपखण्ड दंडाधिकारियों‘‘ को उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ‘‘विहित प्राधिकारी‘‘ घोषित किया गया है। समस्त जुलूस, रैली, आमसभा आदि का आयोजन केवल विहित प्राधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील रहने के दौरान आयोजित होने वाले त्यौहारों तथा सामाजिक कार्यों के आयोजन हेतु यदि धार्मिक परम्परा के अनुसार आमसभा, जुलूस एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग अपरिहार्य हो तो संबंधित आयोजकों को आयोजन के कम से कम 02 कार्य दिवस पूर्व संबंधित ‘‘विहित प्राधिकारी‘‘ के समय आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

यह आदेश निम्नलिखित व्यक्तियों तथा आयोजनों पर लागू नहीं होगा- मजिस्ट्रेट (ड्यूटी पर), शासकीय सेवक (ड्यूटी पर), सुरक्षाबल, प्रांतीय सशस्त्रबल, मध्यप्रदेश पुलिस, होमगार्ड, राज्य तथा केन्द्रीय सुरक्षाबल के सदस्यों, बैंक के सुरक्षा गार्डों तथा पर जो कि कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा ड्यूटी हेतु अपने पास हथियार रखने के लिये अधिकृत किये गये हैं, जिले में स्थित सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के सुरक्षा कर्मियों पर, सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों पर जिनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण साथ में रखने की परम्परा है तथा अन्य व्यक्ति जिनको जिला दंडाधिकारी द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा अनुमति पत्र दिया गया हो। जिला सीधी अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर सुसंगत प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक सीधी को आदेश को संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार तथा परिपालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश की सूचना सर्व साधारण जनता को पूरे जिले में ध्वनि-विस्तारक यंत्रों द्वारा की जाये एवं आदेश की प्रति का प्रकाशन जिला कार्यालय, तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय, सम्बंधित पुलिस थाना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे।

समाचार क्रमांक 94-431
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लोकसभा निर्वाचन 2024

जिला दण्डाधिकारी ने शस्त्र लायसेंस किये निलंबित

शस्त्रधारी तत्काल शस्त्र थाने में जमा करायें – जिला दंडाधिकारी

सीधी 17 मार्च 2024
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा किये जाने के साथ ही संपूर्ण सीधी जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, स्वच्छ, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से संचालित कराने की आशा से और मतदान केन्द्रों पर बलात कब्जा करने, मतदाताओं एवं निर्वाचन में संलग्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों को डराने, धमकाने और उन पर अनुचित प्रभाव न डालने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होने के समय से आग्नेय एवं प्राणघातक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17 (3) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सीधी के समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए आदेशित किया है कि आदेश दिनांक 16.03.2024 से दिनांक 06.06.2024 तक की अवधि हेतु समस्त आग्नेय शस्त्र लायसेंसधारियों से नजदीकी थानों में तत्काल जमा कराये जावें।

जारी आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय बम्बई द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार गठित जिला स्क्रीेनिंग कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यह आदेश दण्डाधिकारियों, पुलिस एवं सुरक्षा व्यवस्था में लगे शासकीय अधिकारियों, बैंक एवं अन्य लोक उपक्रमों के सुरक्षा कर्मचारियों व प्राधिकृत व्यक्तियों, निजी औद्योगिक व्यापारिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर लगे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। उक्त के अतिरिक्त यदि किसी शस्त्र लायसेंसधारी को शस्त्र निलंबन से छूट चाहिए तो संबंधित लायसेंसधारी जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विधि अनुसार निर्णय लिया जावेगा।

लोकसभा निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है एवं प्रत्येक संबंधित व्याक्तियों को आदेश पारित किए जाने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश दिनांक 16.03.2024 से लागू होकर दिनांक 06.06.2024 तक प्रभावशील रहेगा। इसके पश्चात शस्त्र लायसेंस धारियों को उनके शस्त्र तुरंत वापस किये जावेंगे।

समाचार क्रमांक 95-432
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लोकसभा निर्वाचन 2024

विभागीय वेबसाइट और ऐप से राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो हटाने के निर्देश

सीधी 17 मार्च 2024
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 16 मार्च 2024 द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ-साथ आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर जिला सीधी अंतर्गत केन्द्रीय, राज्य शासन एवं अर्धशासकीय कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों को आदेशित किया है कि यदि उनके विभाग, कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों की किसी वेबसाईट या ऐप पर किसी राजनैतिक व्यक्ति की फोटो हो तो उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराकर कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सीधी को प्रतिवेदन आज ही भिजवाना सुनिश्चित करें।

समाचार क्रमांक 96-433
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लोकसभा निर्वाचन 2024

जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्षों सहित अन्य को आवंटित शासकीय वाहन निर्वाचन कार्यालय में सम्बद्ध किए गए

सीधी 17 मार्च 2024
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 16 मार्च 2024 द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के घोषणा के साथ-साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर आयोग के निर्देशानुसार जिला सीधी के जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदों एवं नगर परिषदों के अध्यक्षों, जिला सहकारी बैंक, कृषि उपज मण्डी एवं जन अभियान परिषद के अध्यक्षों को आवंटित वाहन एवं वाहन चालक सहित तत्काल प्रभाव से जिला निर्वाचन कार्यालय सीधी में संबद्ध किया है। संबंधित विभाग उपरोक्तानुसार जिला मुख्यालय सीधी स्थित कार्यालयों के वाहन जिला निर्वाचन कार्यालय सीधी में वाहन चालक सहित तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

समाचार क्रमांक 97-434
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लोकसभा निर्वाचन 2024

निर्वाचन कार्यों के दृष्टिगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

सीधी 17 मार्च 2024
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 16 मार्च 2024 द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा किए जाने के फलस्वरूप जिले के सभी विभागों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण में आ गये हैं। किसी भी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवाएं किसी भी समय चुनाव कार्य में आवश्यक कार्यों हेतु ली जा सकती है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर जिले के समस्त विभागों के कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का किसी भी प्रकार का अवकाश सामान्य परिस्थितियों में अपने स्तर से स्वीकृत न करें। विशेष परिस्थितियों या कार्यवश किसी अधिकारी या कर्मचारी को यदि कोई अवकाश पर जाने की आवश्यकता हो तो आवेदन पत्र विहित प्रारूप में कारणों के उल्लेख सहित संबंधित विभाग प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे एवं संबंधित विभाग प्रमुख जिला निर्वाचन अधिकारी या उप जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमोदन उपरांत ही अवकाश स्वीकृत करेंगे।

समाचार क्रमांक 98-435
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लोकसभा निर्वाचन 2024

बैनर, पोस्टर, पम्पलेट मुद्रण के संबंध में निर्देश जारी

निर्देशों के उल्लंघन पर 6 माह के कारावास और जुर्माने से होंगे दण्डित

सीधी 17 मार्च 2024
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 16 मार्च 2024 द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ-साथ आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने जिले के समस्त प्रिंटर्स को निर्देशित किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ‘’क’’ के उपबंधों के अंतर्गत राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश है कि ऐसा कोई पोस्टर, पम्पलेट, प्लेकार्ड, इश्तहार या परिपत्र नहीं निकाला जावेगा जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो। लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए यदि राजनैतिक दलों या किसी अभ्यर्थी द्वारा संबंधित मुद्रणालय में पोस्टर, पम्पलेट, प्लेकार्ड, इश्तहार या परिपत्र या अन्य किसी प्रकार की चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार सामग्री मुद्रित कराई जाती है तो यह आवश्यक है कि मुद्रित सामग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता एवं मुद्रित सामग्री की संख्या का उल्लेख नीचे अनिवार्य रूप से करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित मुद्रक के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 ‘’क’’ की उप धारा (1) एवं (2) के उपबंधों में से किसी एक का उल्लंघन पाए जाने की दशा में 6 माह तक की कलावधि का कारावास एवं दो हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया जा सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा। यह भी आवश्यक है कि मुद्रित सामग्री की एक-एक प्रति संबंधित रिटर्निंग आफीसर को 03 दिवस के अंदर अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देशित किया है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

समाचार क्रमांक 99-436
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लोकसभा निर्वाचन 2024

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए विहित प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य

सीधी 17 मार्च 2024
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 16 मार्च 2024 द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ-साथ आदर्श आचरण संहिता लागू होने के फलस्वरूप लाउड स्पीकर के उपयोग पर नियंत्रण आवश्यक हो गया है। उक्त के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर जिला सीधी अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक लाउड स्पीकर के उपयोग करने हेतु अनुमति देने के लिए जिले के समस्त उपखण्ड दण्डाधिकारी को अपने उपखण्ड अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए अधिकृत किया है।

जारी आदेशानुसार समस्त उपखण्ड दण्डाधिकारी लाउड स्पीकर का उपयोग करने की अनुमति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रदान करने के लिए अधिकृत होंगे। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व किसी भी प्रकार से लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। प्राधिकृत अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे लाउड स्पीकर के उपयोग से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु एक पंजी रखेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारी आवेदन पत्र के ऊपर आवेदक का नाम, प्रस्तुत करने की तिथि तथा समय अंकित करेंगे। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए आवेदन पत्र की पावती दी जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के किसी कारणवश अनुपस्थित रहने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्त या अधिकृत अधिकारी उपरोक्त कृत्तियों का निर्वहन करेगा। लेकिन उपयोग की अनुमति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही जारी की जा सकेगी।

कोई भी राजनैतिक दल के प्राधिकारी एवं अभ्यर्थी के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी वाहन में किया जाना है तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं विवरण देते हुए अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अनुमति उपरांत वाहन के रजिस्ट्रेशन की जानकारी निकट के पुलिस स्टेशन में भी देना अनिवार्य होगा। स्वीकृत अवधि के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग दण्डनीय अपराध होगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समस्त अनुज्ञा की प्रति संबंधित अधिकारियों को पृष्ठांकित की जावेगी। यह आदेश निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य शासकीय अर्धशासकीय विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिन्हे कि शासकीय कार्य हेतु ध्वनि विस्तारक के उपयोग की आवश्यकता है, पर प्रभावशील नहीं होगा।

समाचार क्रमांक 100-437
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लोकसभा निर्वाचन 2024

मंत्री, सांसद, विधायकों आदि के साथ संलग्न शासकीय कर्मचारियों की संबद्धता समाप्त

मूल विभाग में उपस्थित होने के निर्देश जारी

सीधी 17 मार्च 2024
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 16 मार्च 2024 द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ-साथ आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा आदेश जारी कर आयोग के निर्देशानुसार जिले के मंत्री, सांसद, विधायकों, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्षों, नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष के साथ संलग्न शासकीय कर्मचारियों की संबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है।

संबंधित कर्मचारियों को आदेशित किया गया है कि वे तत्काल अपने मूल विभाग एवं कार्यस्थान में उपस्थित होकर संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा आवंटित शासकीय कार्य सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित विभाग प्रमुख भी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित शासकीय कर्मचारी अपने मूल विभाग एवं कार्यस्थान पर उपस्थित हो गए हैं।

समाचार क्रमांक 101-438
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लोकसभा निर्वाचन 2024

सर्किट हाउस एवं रेस्ट हाउस के आरक्षण के संबंध में निर्देश जारी

सीधी 17 मार्च 2024
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 16 मार्च 2024 द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ-साथ आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। उक्त के दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने वन मण्डलाधिकारी सीधी, समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया है कि यह सुनिश्चित करें कि राजनैतिक दल के किन्ही भी पदाधिकारियों द्वारा सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस व शासकीय भवनों में बैठकें आयोजित नहीं की जाए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए प्रेक्षक भी जिले के भ्रमण पर रहेंगे। अतः सर्किट हाउस के साथ-साथ तहसील स्तर के सभी विश्राम गृह (रेस्ट हाउस) प्रेक्षकगण व शासन एवं निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के लिए आरक्षित रखे जावें। यदि राजनैतिक दल के पदाधिकारी आदि सर्किट हाउस या विश्राम गृह में ठहरते हैं, तो उसकी सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को अनिवार्य रूप से दें एवं संबंधित से नियमानुसार किराया प्राप्त कर रसीद की प्रति संधारित किया जाए।

समाचार क्रमांक 102-439
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लोकसभा निर्वाचन 2024

लोक परिसंपत्तियों के विरूपण पर होगी वैधानिक कार्यवाही

निजी संपत्तियों पर प्रचार-प्रसार के लिए स्वामी की अनुमति अनिवार्य

सीधी 17 मार्च 2024
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 16 मार्च 2024 द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ-साथ आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि किसी भी राजनैतिक दल अथवा चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी शासकीय या अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है या विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर झण्डियां लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है, तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में पदस्थ ‘’लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ती तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करेगा। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थाई गेंग के पर्याप्त संख्या के कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता टी.आई. एवं थाना प्रभारियों के सीधे देख-रेख में कार्य करेगा।‘’ इस दस्ते को सहयोग देने के लिए और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाने का 01 सहायक उपनिरीक्षक (पुलिस), मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय के 01 कर्मचारी की ड्यूटी संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा लगाई जाएगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्तेे को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कूंची, बॉस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध कराई जाए। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की सम्पत्ति तक टी.आई.ध्थाना प्रभारी की सीधे देख-रेख में अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकने एवं विरूपण को हटाने हेतु आवश्यक विधिपूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सम्पत्ति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता, निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने के लिए कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधित जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार यदि कोई राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी शासकीय सम्पत्ति, भवन या परिसर को विरूपित किया जाता है, तो कार्यालय प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वह सम्पत्ति विरूपित होने से रोके। यदि उसकी बिना जानकारी में या अनुपस्थिति में सम्पत्ति विरूपित की जाती है, तो कार्यालय प्रमुख संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायेंगे तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा तहसीलदार को लिखित में सूचना देंगे। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाए जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजेंगे।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए शासकीय या अशासकीय भवनों में नारे लिखे जा सकते हैं, पोस्टर चिपकाए जा सकते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन तथा अन्य खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झण्डियां लगायी जा सकती हैं, जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो सकता है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा‘ मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1994, प्रभावशील किया गया है। इस नियम की धारा 03 में यह स्प्ष्ट उल्लेख है कि ‘’कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थों से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से (एक हजार रूपये तक का हो सकेगा) दण्डनीय होगा।‘’ इसके अलावा विरूपण हटाने/मिटाने हेतु यह संबंधितों से वसूल किया जा सकता है। शासकीय या निजी सभी भवन संरचना, चैराहे, नोटिस बोर्ड, रेलवे प्लेेटफार्म के नामपट्ट, सर्व साधारण की सूचना का पटलध्बोर्ड आदि पर बिना अनुमति के नारे लिखवाना, झण्डा लगवाना, बैनर टांगना, प्रतीक का अंकन आदि विरूपण में शामिल है। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

समाचार क्रमांक 103-440
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लोकसभा निर्वाचन 2024

विमान या हेलीकाप्टर से उतरने वाले प्रत्येक व्यक्ति तथा सामान की जांच की जाएगी

सीधी 17 मार्च 2024
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 16 मार्च 2024 द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के फलस्वरूप यह आवश्यक है कि विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की गतिविधियों एवं मंत्रीगण आदि के जिले में भ्रमण के दौरान उपयोग किए जा रहे शासकीय वाहन या हेलीकाप्टर आदि की जानकारी संकलित की जावे।

इसी परिपेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा आदेशित किया गया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट समस्त एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) समस्त अपने उपखण्ड अंतर्गत किसी भी राजनैतिक व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जा रहे शासकीय वाहन एवं हेलीकाप्टर के प्रयोग की जानकारी एवं जब भी कोई प्राइवेट, शासकीय एयर क्राफ्ट या हेलीकाप्टर उतरता है तो उसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में संकलित कर जिला निर्वाचन अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराएंगे तथा शासकीय हेलीपैड पर लैण्ड करता है तो नियमानुसार लैण्डिंग चार्ज की निर्धारित राशि जमा भी करावें। साथ ही मध्यप्रदेश शासन विमान विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 26-09-2013 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में निम्नानुसार आदेशित किया गया है- विमान या हेलीकाप्टर से उतरने वाले प्रत्येक व्यक्ति अथवा सामान (जब तक कि उन्हें छूट प्राप्त न हो) की यथा आवश्यक जांच की जाय। विमान या हेलीकाप्टर के पॉयलट तथा मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारी की मदद से सुरक्षा जांच करवाई जाय। यदि कोई अनाधिकृत अस्त्र-शस्त्र, निषेध वस्तु, 50 हजार रूपये नगद से अधिक प्राप्त होता है, तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को अवगत कराया जाये। विमान या हेलीकाप्टर से उतरने वाले व्यक्ति के शरीर की टटोल कर तलाशी (फ्रस्किंग) न ली जाये जब तक कि इस संबंध में कोई विशिष्ट आदेश प्राप्त न हो। इनके संबंध में जारी सुसंगत निर्देशों का अध्ययन कर उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। यदि इन नियमों/निर्देशों में चुनाव आयोग अथवा अन्य किसी भी प्राधिकृत संस्था द्वारा भविष्य में समय समय पर कोई संशोधन किये जाते हैं, तो उनका भी पालन सुनिश्चित किया जाये।

समाचार क्रमांक 104-441
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लोकसभा निर्वाचन 2024

राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को अनुमति प्रदान करने के लिए उपखण्ड दण्डाधिकारी अधिकृत

सीधी 17 मार्च 2024
लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही संपूर्ण सीधी जिले में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को लाउड स्पीकर के उपयोग, जुलूस, रैली, आमसभा, वाहन उपयोग, परमिट आदि की अनुमति के लिए उपखण्ड दण्डाधिकारी समस्त जिला सीधी को अपने उपखण्ड अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है।

समाचार क्रमांक 105-442
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लोकसभा निर्वाचन 2024

लोक सम्पत्ति विरूपण रोकने के लिए दल गठित

सीधी 17 मार्च 2024
लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही संपूर्ण सीधी जिले में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं तथा बैनर, पोस्टर, पम्पलेट दीवारों पर चिपकाए जाते हैं तथा बिजली, टेलीफोन तथा अन्य खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झण्डिया तथा होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। सार्वजनिक मार्गों पर ऊपर आर-पार झंडे बैनर लगाये जाते है। ये सभी कृत्य लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के विपरीत है और इनसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर उपरोक्त प्रकार के समस्त नारे, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, झण्डियां आदि को मिटाने एवं हटाने तथा किसी भी स्थिति में लोक सम्पत्ति विरूपित न हो इसके लिए दल गठित किया है।

जारी आदेशानुसार नगरीय क्षेत्र हेतु नगर पालिका परिषद क्षेत्र सीधी के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपद बनास सीधी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीधी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका सीधी को, नगर परिषद क्षेत्र चुरहट के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट चुरहट, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चुरहट एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद चुरहट को, नगर परिषद क्षेत्र रामपुर नैकिन के लिए तहसीलदार रामपुर नैकिन, थाना प्रभारी रामपुर नैकिन एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद रामपुर नैकिन को तथा नगर परिषद मझौली के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट मझौली, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मझौली एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मझौली को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र हेतु जनपद पंचायत क्षेत्र सीधी के लिए संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीधी एवं संबंधित थाना प्रभारी को नियुक्त किया गया है।

उपरोक्तानुसार गठित दल द्वारा दिनांक 16.03.2024 से निरंतर अपने-अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पतियों को विरूपित होने से रोकने के लिए आवश्यक विधिपूर्ण कार्यवाही किया जाएगा। निर्वाचन सूचना जारी दिनांक 16.03.2024 से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक किसी व्यक्ति द्वारा शासकीय/अशासकीय भवनों में राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या अन्यथा किसी के द्वारा किसी निजी सम्पति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो गठित दल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किया जाएगा। इस कार्य का पर्यवेक्षण नियमित रूप से संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) द्वारा भी किया जावेगा। शहरी क्षेत्रों में की गई कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास प्राधिकरण सीधी एवं ग्रामीण क्षेत्र में की गई कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी द्वारा नामांकित अधिकारी ब्रम्हानंद पाण्डेय प्रभारी परियोजना अधिकारी (आवास) जिला पंचायत सीधी आयोग के विहित प्रपत्र एमसीसी-1 पार्ट-1, एमसीसी-2 पार्ट-2 एवं एमसीसी-2 में प्रतिदिन कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिल सीधी (म.प्र.) को भेजने के लिए उत्तरदायी होंगे। किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा सम्पति विरूपण अधिनियम के विपरीत कार्य किए जाने पर विरूपण को हटाने में किया जाने वाले व्यय की वसूली संबंधी अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दल से की जा सकेगी।

समाचार क्रमांक 106-443
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लोकसभा निर्वाचन 2024

जिले के प्रेस संचालकों के साथ बैठक 19 मार्च को

सीधी 17 मार्च 2024
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव संबंधी निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन तैयारी के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी की अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2024 को सायं 4 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है।

उन्होने समस्त मुद्रक एवं प्रेस संचालक को सूचित किया है कि सभी आवश्यक जानकारी के साथ समीक्षा बैठक में निर्धारित समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

समाचार क्रमांक 107-444
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लोकसभा निर्वाचन 2024

मुद्रित की जाने वाली सामग्री में मुद्रक का नाम एवं मुद्रित प्रतियों की संख्या का उल्लेख अनिवार्य

सीधी 17 मार्च 2024
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग 2024 के आदेश दिनांक 2 सितम्बर 1994 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के द्वारा आगामी निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन के संबंध में जारी प्रतिबंध के अनुक्रम में जिला सीधी अंतर्गत सभी मुद्रक एवं प्रेस संचालकों को आदेशित किया गया है कि उक्त आदेशानुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 में निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन की कार्यवाही सुनिश्चित कर आयोग के आदेश की परिशिष्ट क में घोषणा एवं परिशिष्ट ख में मुद्रण के संबंध की सूचना कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन सदन में तत्काल प्रस्तुत करना होगा। मुद्रक द्वारा मुद्रित की जाने वाली सामग्री में मुद्रक का नाम मुद्रित प्रतियों की संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य है। यह आदेश लोकसभा निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा।

समाचार क्रमांक 108-445
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