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म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत आदेश जारी

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जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकास मिश्रा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही संपूर्ण जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो लोकसभा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी।
लोक सभा आम निर्वाचन 2024 में चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से अभ्यर्थियों/अन्य व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार का कार्य सभाओं में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरूपयोग की प्रबल आशंका है, जिससे शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा लोक परिशांति बनाये रखने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अतः लोक परिशान्ति को बनाए रखने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के दुरूपयोग से विवाद की स्थिति निर्मित होने से रोकने के लिए म०प्र० कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत दिनांक 16 मार्च 2024 से 05 जून 2024 की अवधि के लिए आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशानुसार कोई भी अभ्यर्थी/अन्य व्यक्ति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी निवास से 48 घण्टे पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना तथा पुलिस को इस बाबत् पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी आम सभा जुलूस, जलसा या चलित वाहन में नहीं करेगा। आदेश का उल्लघंन करने वाले अभ्यर्थियों/अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। संबंधित क्षेत्रों में चुनाव प्रचार हेतु वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दी जाएगी। संबधित अभ्यर्थियों / अन्य व्यक्तियों को 48 घण्टें पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने पर निहित शर्तों के अधीन अनुमति दी जा सकेंगी। जिसमें म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम ओर नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति/राजनैतिक दल ध्वनि विस्तारकों का उपयोग 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक 10 डेसीबल से अनधिक) पर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक, यदि अनुमति चलित वाहन में लाउडस्पीकर के प्रयोग हेतु ली जाती है तो वाहन/वाहन चालक तथा उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग का विवरण आवेदक को प्रस्तुत करना होगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति संबंधित क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शांति क्षेत्र यथा चिकित्सालय, धार्मिक स्थान, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, न्यायालय तथा बैंक आदि से 200 मीटर की परिधि से बाहर प्रदान की जायेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों /राजनैतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 तथा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाई की जाएगी।

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