नाबालिग का पीछा करने वाले आरोपी को 3 माह का कठोर कारावास एवं 1000/- रू अर्थदण्ड।

न्यायालयः- एकादशम् अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, द्वारा आरोपी विशाल गोयल पुत्र धनसिंह गोयल (जाटव), आयु-19 वर्ष, निवासी-अम्बेडकर पार्क के पास सिद्धबाबा मंदिर के पास हुरावली, जिला- ग्वालियर, म.प्र को धारा-354डी भाद.सं. के अधीन 3 माह का कठोर कारावास एवं 1000/- रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आशीष कुमार राठौर एवं एडीपीओ श्रीमती नैन्सी गोयल ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया है कि अभियोक्त्री आयु लगभग 17 वर्ष बी.टेक. की छात्रा है और उसके मोहल्ले में रहने वाला अभियुक्त विशाल उसका पीछा करता था। दिनांक 07.12.2022 को सुबह के लगभग 8ः50 बजे वह अपने घर से अपने काॅलेज जा रही थी तभी उसने देखा कि उसकी स्कूटी के पीछे अभियुक्त बाईक से आ रहा था और जो उसकी स्कूटी के आगे-पीछे हो रहा था, गंदे-गंदे कमेंट कर रहा था। अपने हाथ की अंगुलियों से गंदे-गंदे इशारे कर रहा था तब उसने एक हाथ से स्कूटी चलाई और एक हाथ से अपने फोन से वीडियो बनाई। काॅलेज के पश्चात् वह शाम के लगभग 4ः00 अपने घर पहुंची और सारी बात अपने पिता एवं बहन को बताई। अभियोक्त्री ने उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सिरौल ग्वालियर में लेख कराई जो थाना सिरौल के अपराध क्र. 373/2022 अंतर्गत धारा-354, 294 भा.द.सं. एवं धारा-7/8 पाॅक्सो अधिनियम 2012 के अधीन अभियुक्त विशाल के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। संपूर्ण विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।
संतोष कुमार शर्मा
एडीपीओ
जिला ग्वालियर म0प्र0