पूर्व विधायक रामबाई व उसके साथियो को न्यायालय उठने तक की सजा व 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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माननीय न्यायालय श्रीमती विश्‍वेश्‍वरी मिश्रा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट(एम.पी./एम.एल.ए. न्यायालय), जबलपुर के द्वारा थाना बटियागढ़, जिला दमोह के अप0 क्रं. 223/2018 व सत्र प्रकरण(पीपीएम) क्रमांक 22/2022 के प्रकरण में आरोपीगण अजय उर्फ अजित, श्रीमती रामबाई व मनोज को अंतर्गत धारा 186 भादस में न्यायालय अवधि अवसान पर्यन्त तक का कारावास व 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.06.2018 को तहसील उपजमंडी, बटियागढ़ में कलेक्टर, दमोह के आदेशानुसार किसानों के चना, मसूर, सरसों की फसल सोसायटी द्वारा क्रय कराई जा रही थी, जिस कार्य हेतु प्रार्थी आर.एल. विश्वकर्मा को कर्तव्यस्थ किया गया था, उक्त दिनांक को सायंकाल लगभग 7ः00 बजे अभियुक्तगण द्वारा किसानों को दुष्प्रेरित कर अवैध रूप से ट्रेक्टर को मंडी में प्रवेश कराकर रोड/मार्ग पर जाम लगवा दिया गया, जिससे शासकीय कार्य बाधित हुआ, अभियुक्तगण के उक्त कृत्य से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा प्रभारी अधिकारी आरक्षी केन्द्र-बटियागढ़ में एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया, जिसके आधार पर आरक्षी केन्द्र-बटियागढ़ में अप.क. 0223/18 अंतर्गत धारा 341, 186 भा.दं.सं. का प्रकरण पंजीबद्ध प्रकरण विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना अक्षेन्द्रनाथ द्वारा की गई, विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज, विशेष लोक अभियोजक एवं श्री हेमलता दहल, विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

माननीय न्यायालय श्रीमती विश्‍वेश्‍वरी मिश्रा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट(एम.पी./एम.एल.ए. न्यायालय), जबलपुर के द्वारा थाना बटियागढ़, जिला दमोह के अप0 क्रं. 223/2018 व सत्र प्रकरण(पीपीएम) क्रमांक 22/2022 के प्रकरण में आरोपीगण अजय उर्फ अजित, श्रीमती रामबाई व मनोज को अंतर्गत धारा 186 भादस में न्यायालय अवधि अवसान पर्यन्त तक का कारावास व 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/सहायक
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0

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