नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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इंदौर :- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 26.09.2023 को माननीय न्यायालय तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती सुरेखा मिश्रा, इंदौर, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) ने थाना खजराना के अपराध क्रं 593/2021 एवं प्रकरण क्रमांक 226/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी पवन राठौर उम्र 23 वर्ष, निवासी –खजराना इंदौर को धारा 376 (1) भादवि में 10 वर्ष तथा धारा 366 भा.दं.सं. में 07 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई।
नोट – न्यायालय द्वारा 40000/ रूपये प्रतिकर राशि एवं संपूर्ण जुर्माना भी पीडित बालिका को दिलवाये जाने की अनुशंसा की ।
अभियोजन कहानी संक्षेप मे इस प्रकार है कि बालिका के दादा ने पुलिस थाना खजराना, इंदौर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 24-06-2021 की सुबह करीब 05 बजे उसने तथा उसके घर वालों ने उठकर देखा कि उसकी पोती/बालिका, उम्र 17 वर्ष की घर पर नहीं है। बालिका बिना बताये घर से कहीं चली गई है जो वापस नहीं आई है। उसने बालिका की तलाश आसपास पहचान वालों व रिश्तेदारों में की, परन्तु उसका कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि कोई अज्ञात बदमाश उसकी पोती बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। बालिका के दादा की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना खजराना, इंदोर अपराध क्रमांक 593 / 2021, अंतर्गत धारा 363 भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान बालिका को दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को मेडिकल परीक्षण हेतु द्वारा भेजा गया। बालिका व साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया।
पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी,
जिला इंदौर (म.प्र.)

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