दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ने 11 किलो 300 ग्राम चांदी कीमत 2,50,000 रूपये का न्यासभंग करने वाले आरोपी ब्रजेश उर्फ विजय को 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया

माननीय न्यायालय श्रीमान मनमोहन सिंह कौरव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपी ब्रजेश उर्फ विजय सोनी को थाना कोतवाली के अपराध क्रं. 79/2010 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 5456/2011 अंतर्गत धारा 408 भादवि के तहत 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राकेश कुमार सोनी ने थाना कोतवाली में इस आशय का एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि वह सोने चांदी के जेवर बनाने का काम करता है। पिछले 7-8 वर्षो से वह वाजपेयी जी के बोर्ड दीक्षितपुरा में किराये से रह कर उसी मकान पर जेवर बनाने का काम करता है और उसकी दुकान में ब्रजेश उर्फ विजय सोनी कारीगर के रूप में 7-8 सालो से काम करता था। दिनांक 14.03.2010 को दिन के 02.00 बजे के करीब उसने ब्रजेश सोनी को 7 किलो 300 ग्राम चांदी तार खिंचवाने के लिये दौडीराम की तारपत्ता मशीन पर तार खिंचवाने भेजा था। उस दिन फरियादी की तबीयत ठीक नहीं होने से उसने दुकान की चाबी ब्रजेश सोनी को अन्य काम करने के लिये दिया था। शाम करीब 06.00 बजे जब वह दुकान पर गया तो ब्रजेश दुकान पर नहीं मिला। दुकान का दरवाजा बिना ताले के बंद था। जब फरियादी ने दुकान के अंदर जाकर देखा तो पेटी पर चार किलो वजनी चांदी की करधन जो कि 6 नग पेटी में रखी थी वह भी पेटी में नहीं थी। इसके बाद फरियादी ने ब्रजेश की आस-पास तलाशी की और ब्रजेश के किराये के मकान एवं जहां बृजेश को तार खिंचवाने के लिये भेजा था वहा भी बृजेश नहीं मिला तथा उसे जानकारी मिली कि वह अपनी पत्नि व बच्चो के साथ किराये के मकान से लापता था। इसके बाद उसने दौडीराम के पास जाकर पूछताछ की तो उन्होने बताया कि बृजेश तार खिंचवाकर अपना माल ले गया था। तब उसे विश्वास हुआ कि बृजेश सोनी उसकी 11 किलो 300 ग्राम वजनी चांदी कीमत करीबन 2,50,000 रूपये की थी लेकर भाग गया है। उसने उसके गांव व रिश्तेदारो के यहां तलाष करने पर भी बृजेश नही मिला। उक्त के आधार पर थाना कोतवाली के अपराध क्रं. 79/2010 अंतर्गत धारा 408 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना श्री नरेश झारिया द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती कल्पना मुवेल द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती कल्पना मुवेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय श्रीमान मनमोहन सिंह कौरव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपी ब्रजेश उर्फ विजय सोनी को थाना कोतवाली के अपराध क्रं. 79/2010 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 5456/2011 अंतर्गत धारा 408 भादवि के तहत 03 वर्श का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर