मारपीट करने वाले आरोपी को 6 माह का कारावास

माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी कल्लू उर्फ ओमप्रकाश आ0 विजय सिंह कुशवाह, उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड क्र0 8 ब्रम्हानगर, उदयपुरा थाना उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 को धारा 325 भादवि में 06 माह का साधारण कारावास एवं 500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्री अमित कुमार शुक्ला, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अभियोगी छोटू अग्रवाल ने आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में उपस्थित होकर उस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि दिनांक 06/11/16 को रात्रि 10.20 बजे वह दुकान बंद करके मोटरसाईकिल से घर आ रहा था एवं 10:30 बजे घर के सामने पहुंचा तो मोहल्ले का कल्लू काछी मिला और पुरानी रंजिश पर से उसे मॉं- बहन की गालियॉं देने लगा, जिस पर अभियोगी द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने लोहे की रॉड से बायें पैर में एवं बायें हाथ में मारा, जिससे वह नीचे गिर गया, वह चिल्लाया तो आवाज सुनकर उसका भाई राजू अग्रवाल व कान्हा आ गये, उन्हेंं देखकर अगली बार मिलने पर जान से खत्म करने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया। अभियोगी की उक्त सूचना पर आरक्षी केन्द्र उदयपुरा अपराध क्रमांक 295/2016 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट विचारण उपरांत माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए एवं समस्तं दलीलों को सुनते हुए आरोपी को धारा 325 भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए आरोपी को 6 माह का साधारण कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0