कंपनी के अंदर लोहे का बॉल चोरी करने पर आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1000/- रुपये का अर्थदण्ड

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा थाना शहपुरा के अपराध क. 242/2016 में आरोपी राजेन्द्र बसोर को धारा 454 भादवि के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 380 भादवि के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 07.08.2016 को फरियादी ने थाना शहपुरा उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 07.08.2016 को सुबह 06:00 बजे से 02:00 बजे तक गार्ड की ड्यूटी में था, उसके साथ उम्मेद सिंह कुम्हरे, डी.के. पाण्डे, रामप्रताप भी गार्ड की ड्यूटी में थे। एच.पी.सी.एल. कंपनी चारों तरफ से बाउंड्री वाल से घिरी हुई है और सामने गेट भी लगा हुआ है एक लड़का बाउंड्री वाल को कूदकर आया और पम्प हाउस का लोहे का बाल जिसका वजन करीब 10 किलोग्राम को चोरी करके ले जा रहा था। जिसको सभी गार्ड ने दौड़कर पकड़ा और उससे पूछताछ की, पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राजेन्द्र बसोर भमकी का रहने वाला बताया। फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्त राजेन्द्र बसोर के विरूद्ध थाना पाटन में अपराध क्रमांक 242/2016 धारा 454, 380 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। दौरान विवेचना नक्शा मौका, गिरफ्तारी आदि की कार्यवाही पूर्ण कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया है। श्रीमान उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके एंव जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री भगवानदास पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्री भगवानदास पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाटन जिला जबलपुर के द्वारा थाना शहपुरा के अपराध क. 242/2016 में आरोपी राजेन्द्र बसोर को धारा 454 भादवि के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 380 भादवि के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
संदीप जैन
सहायक मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
तहसील पाटन जिला जबलपुर