पैसे मांगने पर गाली गलौज एवं मारपीट करने वाले आरोपी को छः माह सश्रम का सश्रम कारावास एवं 2000/- का अर्थदण्ड।

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ग्वालियरः- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर, श्री मयूरी गुप्ता ने आरोपी इमरान खान पुत्र नबाव खान, तत्समय उम्र 25 वर्ष, निवासी इमाम बाड़े के पास, इस्लामपुरा, बहोड़ापुर जिला ग्वालियर को धारा 325 भा0दं0सं0 में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 2,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अंशुमान सुहाने ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया कि है कि फरियादी विवेक जैन ने उपस्थित थाना आकर मौखिक रूप से रिपोर्ट किया कि उसकी लोहिया बाजार लश्कर ग्वालियर में लोहे की थोक की दुकान है। उसकी दुकान से इमरान खान लोहे का सामान लेकर आज से करीब 5 माह पूर्व उधार लेकर आया था। आज उसने उससे उधारी के पैसे मांगे तो इमरान ने उससे कहा कि ‘‘पैसे अभी मेरे पास नहीं हैं और मुझसे बोला कि वसूल कर सको तो कर लो, तब मैंने कहा कि यह बात गलत है।’’ इमरान खान उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा, उसने गालियां देने से मना किया तो इमरान खान अपनी दुकान से लोहे का पाईप निकाल लाया और उसे मारने लगा तब राजेश ंिसह राजावत ने उसे बचाया। घटना राजेश सिंह राजावत एवं आने जाने वालों ने देखी। जाते समय वह कहने लगा कि अगर थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगा। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी विवेक जैन ने महाराजपुरा थाने में लेखबद्ध कराई जो अपराध क्रं. 46/2015 अंतर्गत धारा 294, 323 506 भाग 2 भा0दं0सं0 पर पंजीबद्ध की गई। पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लिए गए एवं प्रकरण में डाॅक्टर द्वारा आहत विवेक की एक्सरे रिपोर्ट में फ्रेक्चर लेख होने से प्रकरण में धारा 325 भा0दं0सं0 का इजाफा किया गया एवं संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।

अंशुमान सुहाने एडीपीओ
जिला ग्वालियर म0प्र0

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