भैंस चराने के विवाद को लेकर गाली गलौज व मारपीट करने वाले आरोपी को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास।

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ग्वालियरः- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर, श्री उपमा भार्गव ने आरोपीगण करतार सिंह, रामबरन सिंह, जस्सो उर्फ जसवंत सिंह को धारा 325/34 भा.दं.सं. में एक एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/-रू. के अर्थदंड तथा धारा 323/34 भा.दं.सं में तीन-तीन माह का सश्रम कारावास एवं 500-500/-रू. अर्थदण्ड तथा से दंडित किया गया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पवन शर्मा ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया कि है कि सूचनकर्ता/फरियादी देवेन्द्र सिंह ने मय हमराह घायल अतिबल, कल्याण सिंह, रनवीर के साथ थाने पर उपस्थित होकर मौखिक सूचना दी कि दिनांक 10.08.2016 को दोपहर लगभग 02 बजे वह अपनी तिली तथा बाजारे की फसल को देखने गया, वहां पर उनके गांव के रामवरन गुर्जर की भैंसे उनके खेत की फसल को नुकसान पहुंचा रही थी, उसने उनसे कहा कि फसल की नुकसान क्यों करा रहे हो। इसी बात पर रामवरन गुर्जर उसे माॅ-बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगा, गाली देने से मना करने पर रामवरन ने उसे लाठी मारी, जो सिर में बांयी तरफ लगकर खून निकल आया, रिपोर्ट करने के लिए जाने लगे तो मंदिर के पास में उसके पिता कल्याण सिंह व चचेरे भाई अतिबल, रनवीर आ गये, उन्हें करतार गुर्जर, जस्सों गुर्जर, अजीत गुर्जर चारों ने उनका रास्ता रोककर माॅ-बहन की गालियां देने लगे, गाली देने से मना करने पर रामवरन ने उसके पिता कल्याण सिंह को लाठी से पीटना शुरू कर दिया, जिससे उनके कंधे व बांये पैर में व शरीर में मुंदी चोट आयी। रनवीर को बांये हाथ के अंगूठे में व सिर में मुंदी चोटें आयी, जब वे लोग रिपोर्ट करने जाने लगे तो चारों बोले कि मादरचोदों यदि थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। सूचनाकर्ता/फरियादी की रिपोर्ट पर थाने के अपराध क्रमांक- 63/2016 पंजीबद्ध कर अपराध विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका, सूचनाकर्ता तथा अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये एवं अभियुक्तगण को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक एवं संपत्ति जप्त कर जप्ती पत्रक निर्मित किये गये। विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपगीण को सजा सुनाई।

पवन शर्मा
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला ग्वालियर म0प्र0

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