सास पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले दामाद आरोपी को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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इंदौर :- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 30.06.2023 को माननीय न्यायालय श्रीमान् अविनाश शर्मा, ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, इन्दौर, जिला इंदौर ने थाना खुड़ैल, के अपराध क्रमांक 108/2018 एवं न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 292/2018 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी बाबूलाल पिता भागीरथ बेलदार, उम्र 40 वर्ष, निवासी आशाखेड़ी थाना खुड़ैल, जिला इन्दौर को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुश्री रीमा मोरे द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 25 मार्च 2018 दोपहर करीब 12:00 बजे ग्राम आशाखेड़ी स्थित अपने घर पर आहत श्रीमती मनुबाई कंडे थाप रही थी, पास में ही उसकी लड़की गीताबाई उसके पति नारायण सिंह को रबड़ी खिला रही थी, जो कि बीमार होकर लेटा हुआ था, तभी अभियुक्त वहां आया और मनुबाई से खाना मांगने लगा इस पर मनुबाई ने उसे पैसा कमा कर लाने को कहा तो इस पर अभियुक्त नाराज हो गया और उसे मां-बहन की गालियां देने लगा और फिर हाथ में लिए कुल्हाड़ी से उसने मनुबाई पर 3 वार किए जो उसकी गर्दन में बाई तरफ बाएं हाथ की कलाई और माथे पर लगे पास में ही मौजूद गीताबाई, लक्ष्मीबाई, तेजूबाई, राकेश और महेश ने आकर बीच-बचाव कराया। अभियुक्त जान से मारने की धमकी देकर कुल्हाड़ी सहित वहां से भाग गया। इसके पश्चात् आहत मनुबाई को इंडेक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे 108 एंबुलेंस से एम.वाय. अस्पताल इंदौर भेजा गया। मनुबाई की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध थाना खुडै़ल के अपराध क्रमांक 108/2008 पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 294, 506 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखकर मामले में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया।
पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी,
जिला इंदौर (म.प्र.)

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