नाबालिक को बहला-फुसलाकर ले जाने व उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया

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माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी वीरेन्द्र उर्फ भोला को थाना अधारताल के अप0 क्रं. 180/2020 व विशेष प्रकरण क्रमांक 41/2020 अंतर्गत 366, 506 भाग-दो भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 4000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.02.2020 को उत्तरजीवी के पिता द्वारा थाना अधारताल में इस आशय का लिखित शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 06.02.2020 को उत्तरजीवी घर से 02.30 बजे शौच का कहकर गई थी, पंरतु वह घर नहीं लौटी। उत्तरजीवी के पिता के द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर आरक्षी केन्द्र अधारताल के अपराध क्रं. 180/2020 अंतर्गत धारा 363 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक भगत सिंह द्वारा की गई। विवेचना के दौरान अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। दिनांक 27.02.2020 को उत्तरजीवी को दस्तयाब किया गया। उत्तरजीवी का मेडिकल परीक्षण के लिए अनुमति प्राप्त कर परीक्षण हेतु एल्गिन अस्तपताल भेजा गया। उत्तरजीवी ने बताया कि वह अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ भोला को जानती है। जहां वे रहते है, वहीं पर अभियुक्त काम करता है। घटना दिनांक को अभियुक्त ने उसे डेयरी के बाहर बुलाया था, इसलिये वह शौच के बहाने गयी थी। अभियुक्त उसे वहां से कलेरी ले गया था और वहां पर उसके साथ गलत काम(बलात्कार) किया था। उसने उसके साथ कई बार गलत काम(बलात्कार) किया था। अभियुक्त उसे जबरदस्ती ले गया था। अभियुक्त कह रहा था कि यदि वह उसके साथ नहीं चलेगी तो वह उसके पापा को चाकू से मार देगा, इस कारण वह उसके साथ चली गई। उक्त के आधार पर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र में भादवि की धारा 363, 366, 376(2एन) एवं पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 व 5एल/6 का इजाफा कर विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीषा दुबे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीशा दुबे विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी वीरेन्द्र उर्फ भोला को थाना अधारताल के अप0 क्रं. 180/2020 व विशेष प्रकरण क्रमांक 41/2020 अंतर्गत धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-दो भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।

 

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/सहायक
जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला – जबलपुर म0प्र0

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