सामूहिक छेडखानी करने वाले आरोपीगण को 3 वर्ष का कारावास की सजा

न्यायालयः- एकादशम् अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमान तरूण सिंह ने आरोपीगण नदीम मंसूरी पुत्र काले खां मंसूरी आयु 22 वर्ष, निवासी- इस्लामपुरा रामाजी की पुलिया बहोड़ापुर, छोटू खान पुत्र कमल खान आयु 22 वर्ष, निवासी- जटार गली लक्ष्मीगंज को धारा 457 भादवि मे 1000 / रूपये एवं 1 माह का कठोर कारावास एवं धारा 7 सहपठित धारा 8 पॉक्सों एक्ट एवं 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 /- रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आशीष कुमार राठौर एवं उनकी सहयोगी एडीपीओ नैन्सी गोयल ने घटना के बारे में बताया है कि दिनांक 03.02.2020 को रात्रि के लगभग 8-9 बजे अभियोक्त्री अपने घर के कमरे में अकेली थी। अभियोक्त्री की माता बाजार गई थी, उसी समय अभियुक्त नदीम और नदीम के दोस्त फारुख व छोटू खान वहां आए और उसे पकड़कर तीनों लोग जबरन उसकी छाती व शरीर पर हाथ फेरकर खींचतान करने लगे। उसके चिल्लाने पर विनोद, शनि खान एवं आसपास के व्यक्ति आ गए। तीनों अभियुक्तगण भागते समय गिर गए जिससे उन्हें चोटे आईं। तीनों अभियुक्तगण को आसपास के लोगों ने पकड़ा और उनकी मारपीट की। अभियोक्त्री की माता के घर वापस आने पर अभियोक्त्री ने उन्हें संपूर्ण घटना की जानकारी दी। धारा 457 भा.द.सं., धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।
अशीष कुमार राठौर,
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी,
जिला ग्वालियर म०प्र०