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नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

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न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपी सागर बर्मन को थाना मझगंवा के अपराध क्रं. 458/2021 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 211/2021 अंतर्गत धारा 354 भादवि सहपठित धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट, 342 भादवि एवं 7 सहपठित धारा 8 पाॅक्सो एक्ट सहपठित 3(1)(w)(i) एससी एसटी एक्ट के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास 2500 रू का अर्थदंड से दंडित किया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरजीवी ने दिनांक 03.12.2021 को थाना मझगवां में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 01.12.2021 को वह पासबुक की फोटोकाॅपी कराने दुकान जा रही थी तभी उसे रास्ते में सागर बर्मन मिला और उससे बोला कि मैं तुम्हारे साथ वो वाला प्यार करना चाहता हूं तो उसने सागर से कहा कि फालतू की बाते मत करो नहीं तो वह मम्मी-पापा से उसकी शिकायत कर देगी तब आरोपी सागर उसे गंदी-गंदी गालिया देकर कहने लगा कि मेरी शिकायत करेगी और उसका हाथ पकडकर जबरदस्ती उसके घर में ले गया और पलंग में पटककर उसके साथ छेडखानी करने लगा तथा उसके कपडे खीचने लगा। जब वह चिल्लाचोट करने लगी तब आरोपी सागर ने उसका मुंह दबा दिया और धमकी देकर उससे बोलने लगा कि चिल्लाएगी तो जान से मार दूंगा, तभी उसके भाई की आवाज बाहर से आयी जो उसे आवाज दे रहा था और जब दरवाजा खटखटाने की आवाज आयी तब सागर ने उसके मुंह पर कपडा बांध दिया और उसे कमरे में बंद करके बाहर चला गया। बाहर से उसे गाली गुफ्फतार की आवाज आ रही थी फिर सागर अंदर आया और उसे बोला ये बात किसी को बताएगी तो तुझे और तेरे भाई को जान से मार दूगा। उक्त सूचना के आधार पर आरक्षी केन्द्र मझगवां, जिला जबलपुर में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रं. 458/21 अंतर्गज धारा 294, 354(क), 354, 342, 506 भादस एवं 7 सहपठित धारा 8 पाॅक्सो एक्ट एवं धारा 3(1)(w)(i) एवं 3(2)(va) एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना निरीक्षक ए.एल. सरथाम व निरीक्षक के मसराम द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।

श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना मझगंवा के अपराध क्रं. 458/2021 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 211/2021 अंतर्गत धारा 354 भादवि सहपठित धारा 3(2)(va) एससी एसटी एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 342 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड एवं धारा 7 सहपठित धारा 8 पाॅक्सो एक्ट सहपठित 3(1)(w)(i) एससी एसटी एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू का अर्थदंड से दंडित किया।

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर

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