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नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपीगण को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1500-1500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

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न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपीगण बिशन लाल झारिया व नोनेलाल गौड़ को थाना कुण्डम के अपराध क्रं. 256/2019 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 150/2019 अंतर्गत धारा 354 भादवि, 9(जी) सहपठित धारा 10 पाॅक्सो एक्ट एवं 9(एम) सहपठित धारा 10 पाॅक्सो एक्ट के आरोप में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1500-1500 रू का अर्थदंड से दंडित किया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरजीवी की मां ने दिनांक 17.09.2019 को थाना कुण्डम में इस आशय का लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया कि उसकी छोटी बेटी उत्तरजीवी दिनांक 16.09.2019 को शाम लगभग 7-8 बजे उसने उत्तरजीवी को घर के पास वाले किराने की दुकान पर बिस्किट लेने भेजा था, जहां उसे दुकान के पास बिशन और नोने गौड मिले जो उत्तरजीवी को देखकर उसके पास आये और बिशन ने उत्तरजीवी का बुरी नियत से हाथ पकडकर सीने में हाथ मारने लगा। इतने में नोने गौड भी बुरी नियत से उत्तरजीवी के शरीर पर हाथ फेरने लगा और लैगी उतारने लगा, जब उत्तरजीवी चिल्लाई तो उसकी आवाज सुनकर वह उत्तरजीवी के पास आई तब उसने बिशन और नोने गौड को चिल्लाया तो वो दोनो वहां से भाग गये। उक्त सूचना के आधार पर आरक्षी केन्द्र कुण्डम, जिला जबलपुर में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रं. 256/19 अंतर्गज धारा 354, 354(क), 354(ख), 34 भादस व 7, 8, 9जी, 9एम, 10 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक भावना तिवारी द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना कुण्डम के अपराध क्रं. 256/2019 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 150/2019 अंतर्गत आरोपी बिशन लाल झारिया को धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, 9(जी) सहपठित धारा 10 पाॅक्सो एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड एवं 9(एम) सहपठित धारा 10 पाॅक्सो एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास 500 रू का अर्थदंड तथा आरोपी नोनेलाल गौड़ को धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, 9(जी) सहपठित धारा 10 पाॅक्सो एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड एवं 9(एम) सहपठित धारा 10 पाॅक्सो एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास 500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

 

भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर

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