नाबालिक के साथ लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपीगण को तिहरा आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के द्वारा आरोपीगण अमरजीत पटेल एवं छोटे उर्फ बालमुकुंद पटेल को थाना शहपुरा के अपराध क्रं. 243/2016 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 205/2016 अंतर्गत धारा 450 भादवि, 376(2)(एन) भादवि सहपठित धारा 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट, 376(2)(i), 506 भाग-दो सहपठित धारा 3(2)(va) एससी एसटी एक्ट, धारा 3(1)(w)(i) एससी एसटी एक्ट, धारा 5(जे)(ii) सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट के आरोप में तिहरा आजीवन सश्रम कारावास एवं कुल 8000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया एवं *उत्तरजीवी को 2,00,000 रूपये(दो लाख रू) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया।*
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि उत्तरजीवी ने दिनांक 08.08.2016 को थाना शहपुरा में इस आशय की लिखित शिकायत पेश कर रिपोर्ट लेख करायी कि आरोपी बालमुकुंद पटेल और अमरजीत पटेल का उसके घर में आना जाना होता था। जब उसके माता पिता और भाई घर में नहीं रहते थे तब अमरजीत पटेल उसके घर आ जाता था और उसके साथ जबरजस्ती बुरा काम बलात्कार करता था। ऐसा आरोपी अमरजीत ने उसके साथ 7-8 बार किया। जब वह अपने पापा को टिफिन देने खेत में जाती थी तब छोटे उर्फ बालमुकुंद पटेल उसके साथ गलत काम करता था। आरोपी बालमुकुंद एवं आरोपी अमरजीत ने उसके साथ गलत काम किया जिससे वह गर्भवती हो गयी और यह बात उसने अपने घर में किसी को नहीं बतायी थी। जब वह सुबह 06.00 बजे घर की बाडी के पास लैट्रिंग करने गई थी तभी अचानक उसकी डिलेवरी हो गयी, वह डर गयी थी और बच्चा वहीं छोडकर आ गयी थी और नहाने लगी उसके बाद उसने सारी बात अपनी मम्मी-पापा और बहन को बतायी थी, तब वे लोग बच्चा देखने गये, लेकिन उससे पहले बच्चा को 108 गाडी ले गयी थी। उक्त सूचना के आधार पर आरक्षी केन्द्र शहपुरा, जिला जबलपुर में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रं. 243/16 धारा 376घ भादवि एवं 3 सहपठित 4 पाॅक्सो अधिनियम एवं 3(1)(ब)(1) एवं 3(2)(v) एससी एसटी के अंतर्गत रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना डी.एस.पी. सुरेखा परमार द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा थाना शहपुरा के अपराध क्रं. 243/2016 व न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 205/2016 द्वारा आरोपी अमरजीत पटेल को धारा 450 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, 376(2)(एन) भादवि सहपठित धारा 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)(i) भादवि में आजीवन सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-दो सहपठित धारा 3(2)(va) एससी एसटी एक्ट में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, धारा 3(1)(w)(i) एससी एसटी एक्ट में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड एवं धारा 5(जे)(ii) सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड तथा आरोपी बालमुकुंद पटेल को 376(2)(एन) भादवि सहपठित धारा 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)(i) भादवि में आजीवन सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-दो सहपठित धारा 3(2)(va) एससी एसटी एक्ट में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, धारा 3(1)(w)(i) एससी एसटी एक्ट में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड अर्थदंड से दंडित किया।
भगवत उईके
मीडिया सेल प्रभारी/
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला-जबलपुर