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मकान खाली करने के विवाद में जानलेवा हमला कर हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास और कुल 10000 रु. अर्थदंड

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मकान खाली करने के विवाद में जानलेवा हमला कर हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास और कुल 10000 रु. अर्थदं

माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायालय बरेली श्रीमान अजीत कुमार तिरकी द्वारा आरोपी 1.कल्लू उर्फ़ आदित्य शिल्पी, 2. जीवन सिंह शिल्पी निवासी ढोंगापुरा कमतौंन थाना बरेली को साक्ष्य के आधार पर मकान खाली करने के विवाद में जानलेवा हमला कर हत्या करने के प्रकरण में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और कुल 10000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना बरेली में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि मै ढोंगापुरा कमतौंन में रहता हूँ मिस्त्रीगिरी का काम करता हूँ आज दिनांक 21-09-2021 को दिन मंगलवार के शाम 07.30 बजे की बात है कि मेरे भांजा भोपाली उम्र 21 वर्ष और उसके बड़े पिता जीवन सिंह शिल्पी का कुटीर बनने से उनका सामान बीच में घर खाली करने को लेकर गाली गलौंच हो रही थी; पहले जीवन का कुटीर बनने से उनका सामान भोपाली के कमरे में रख दिया था जिसे खाली करने के लिए भोपाली कह रहा था मेरा घर अभी खली करो तो जीवन सिंह ने मना कर दिया जिससे गाली गलौंच बढ़ गयी मैं बीच बचाव करते हुए भोपाली को समझाकर एक तरफ ले जाने लगा उसी समय जीवन सिंह का लड़का कल्लू हाथ में लोहे की राड लेकर आया और एक दम से भोपाली के सिर में मार दी, दूसरे लड़के छोटू ने भी राड से भोपाली को मारा I भोपाली गिर गया तो जीवन सिंह ने भी उसे पाईप से मारा I भोपाली नीचे गिर गया था मैं चिल्लाया तो जीवन सिंह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गएI प्रकरण में घायल भोपाली की मृत्यु हो गई थी

उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्र. 344/2021धारा 294, 323, 302, 506, 34 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया I अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके शीघ्र निराकरण हेतु प्रकरण को शासन द्वारा चिन्हित कर जघन्य एवं सनसनीखेज घोषित किया गया I उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार नागा द्वारा की गई I
माननीय न्यायालय बरेली द्वारा आरोपीगण कल्लू उर्फ़ आदित्य शिल्पी एवं जीवन सिंह शिल्पी निवासी बाड़ी को प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर धारा 302 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं कुल 5000-5000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया।

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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