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नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड करने वाले चाचा को हुआ 5 वर्ष का सश्रम कारावास

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नाबालिग बालिका के साथ छेडछाड करने वाले चाचा को हुआ 5 वर्ष का सश्रम कारावा
इंदौर – जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 14.03.2023 को माननीय न्यायालय- श्रीमती सुरेखा मिश्रा, तेरहवे अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) , जिला इंदौर ने थाना लसुडिया, जिला इंदौर के अपराध क्रमांक 418/2018 विशेष प्रकरण क्रमांक 2227/2016 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी आयु 29 वर्ष, निवासी –जिला हरदा को धारा 9 (ड) (ढ) /10 पॉक्सो एक्ट मे 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 354-ए भा.दं.सं. में 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 6000/- रुपये के अर्थदण्डि से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर एवं एडीपीओ अमिता जायसवाल द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि बालिका का पिता उसकी पत्नी, बच्चों व भाई के साथ किराये से रहता है तथा मजदूरी करता है। दिनांक 04-05-2018 को उसकी तबीयत खराब होने से वह उसकी पत्नी व दो बच्चों को लेकर गाँव चला गया था तथा उसकी बड़ी लड़की / पीड़ित बालिका उम्र 11 वर्ष 08 माह व पीडिता का चाचा घर पर थे। दिनांक 06-05-2018 को उसकी लड़की / पीड़ित बालिका ने फोन कर बताया कि आज जब वह सुबह 08 बजे सो रही थी तो चाचा उसके बिस्तर पर आये व बुरी नीयत से उसे पकड़ लिया व गलत हरकते करने लगे तथा कहने लगे कि अगर किसी को भी इस बारे में बताया तो उसे जान से खत्म कर देगा। इस पर उसने अपनी बेटी पीड़ित बालिका को दुसरे भैय्या के घर जाकर रूकने का बोला और वह गाँव से इंदौर आया व आरोपी भाई को समझाया तो वह कहने लगा कि तुझसे जो बने वह कर ले, वह डरने वाला नहीं और ज्यादा कुछ किया तो तेरी लड़की पीड़ित बालिका का जीवन खराब कर देगा। उसने बदनामी व डर से अभी तक किसी को नहीं बताया, परन्तु दिनांक 18-05-2018 को पुलिस थाना लसुडिया, इंदौर में रिपोर्ट दर्ज कराई। बालिका के पिता की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना लसुड़िया, इंदौर में अपराध क्रमांक 418 / 2018, अंतर्गत धारा 354, 506 भा.द.सं. व धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी
पैरवीकर्ता जिला इंदौर (म.प्र.)

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