सहायक अभियंता से मारपीट के आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास

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जबलपुर।

सहायक अभियंता से मारपीट के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान राहुल छत्री, जबलपुर ने थाना सिविल लाइन के अपराध क्रमांक 159/2015 एवं न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 6440/2015 में आरोपी सत्यगुरू भक्त प्रहलाद उर्फ प्रहलाद रजक को धारा 332 भादवि के तहत 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

घटना का संक्षेप

दिनांक 06 मई 2015 को फरियादी शिवकुमार शर्मा, जो पावर हाउस में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थ हैं, को सूचना मिली कि सिविल लाइन थाना के पीछे प्रहलाद रजक द्वारा बिजली के खंभे से अवैध रूप से तार जोड़कर बिजली चोरी की जा रही है। सूचना पर वे अपने कर्मचारियों आर.के. पाण्डेय, कनिष्ठ अभियंता सुकलाल बर्मन एवं महेन्द्र पटेल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां आरोपी द्वारा अवैध बिजली कनेक्शन लगाया गया था।

जांच के दौरान जब आरोपी के घर में लगे कूलर, हीटर एवं बड़ी प्रेस की जांच की जा रही थी, तभी आरोपी ने शटर गिराने का प्रयास किया। मना करने पर आरोपी ने ईंट उठाकर हमला किया, जिससे फरियादी के सिर एवं हाथ के अंगूठे में चोट आई। साथ ही आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।

पुलिस कार्रवाई व न्यायालय का निर्णय

फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 159/2015 धारा 294, 324, 323, 353, 506 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उप-संचालक (अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनुप जैन द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को 06 माह के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

 

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